मकडाई समाचार वारणसी। भगवान विश्वनाथ से जुडे़ ज्ञानवापी मस्जिद के मामले केे लिए आज का दिन महत्वपूर्ण हैं। मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा करने के अधिकार की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुनाया जायेगा कि हिंदू पक्ष को वहां पूजा की अनुमति की मांग की गई है। याचिका पर निर्णय 14 नवंबर को दिए जाना था मगर इसे 17 नंवबर तक के लिए सुरक्षित रखा गया। कोर्ट ने दोनो पक्षो की दलीले 27 अक्टूबर कोे सुन 8 नवंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित किया था फिर 8नवंबर कोे जज छुट्टी पर जानेे से निर्णय 14 नवंबर तक टाल दिया गया।वहीं सिविल जज महंेंद्र्र पांडे मामले का निर्णय 17 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
मामले में दोनो पक्षो की अलग दलील है हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित परिसर में अंदर शिवलिंग है। जिसे मुस्लिम पक्ष वजुखाना के अंदर फौवारा है जहं नमाज से पहले वजू करने मुस्लिम जाते है क्योकि बिना वजू किए अल्लाह की इबादत नही की जाती है। जानकारी हो कि बनारस जिला न्यायालय मेें विश्व वैदिक सनातन संघ के महासचिव और मामले के वादी पक्ष किरण सिंह ने याचिका दायर कर ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमो के प्रवेश पर प्रतिबंध और शिवलिंग पूजन की अनुमति मांगी थी। अब दोनो पक्ष के लोगो सहित पूरे देश की निगाहे जिला न्यायालय के फैसले पर बनी हुई है।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 17 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |
