भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किले बढ़ गई हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने माल्या की बेंगलुरु की संपत्ति अटैच करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने वीरवार को फॉरेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट (फेरा) के उल्लंघन के मामले में सुनवाई की जिस दौरान यह फैसला सुनाया गया।
प्रत्यर्पण निदेशालय (ईडी) के विशेष लोक अभियोजक एन के मट्टा और वकील संवेदना वर्मा द्वारा पहले का आदेश लागू करने के लिये और अधिक समय का अनुरोध किये जाने पर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने ये निर्देश दिये। बेंगलुरू पुलिस ने इससे पहले अदालत को सूचित किया था कि उसने माल्या से संबंधित 159 संपत्तियों की पहचान की है। लेकिन वह इनमें से एक भी संपत्ति कुर्क नहीं कर पायी है।
इस मामले में अदालत चार जनवरी को माल्या को भगोड़ा घोषित कर चुकी है क्योंकि उन्होंने उसके समन का जवाब नहीं दिया। आठ मई को बेंगलुरू पुलिस आयुक्त को माल्या की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया था और इस पर रिपोर्ट मांगी थी। अदालत ने कहा कि बार-बार समन भेजने के बावजूद माल्या पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने फेरा के उल्लंघन से संबंधित मामले में उसके समन का जवाब नहीं देने के लिये माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया। पिछले साल 12 अप्रैल को शराब कारोबारी के खिलाफ बेमियादी गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 17 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |
