मकड़ाई समाचार भोपाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता प्रभावी हो गई। अब न तो कोई नई योजना की घोषणा सरकार कर पाएगी और न ही किसी योजना में नए हितग्राही का चयन होगा। पूर्व में स्वीकृत वे कार्य, जो प्रारंभ नहीं हुए हैं, उनमें काम शुरू नहीं किया जाएगा। पंचायत के अधीन नियुक्ति या स्थानांतरण भी प्रतिबंधित रहेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते ही सामान्य प्रशासन विभाग को अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों, शासकीय विभागों, पंचायत और उनके कर्मचारियों के लिए लागू आदर्श आचरण संहिता की प्रति भेज दी है। साथ ही कहा कि आचार संहिता 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। इसका सख्ती से पालन कराया जाए। पंचायत क्षेत्र में किसी भी नए भवन के निर्माण या परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी प्रकार के व्यवसाय के लिए लायसेंस भी नहीं दिए जाएंगे पर नवीनीकरण की अनुमति रहेगी। किसी संगठन या संस्था को कार्यक्रम के लिए सहायता या अनुदान नहीं दिया जाएग। पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने परिवार, समूह या व्यक्तिमूलक आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत नए हितग्राहियों का चयन नहीं किया जा सकेगा। पूर्व से चल रहे कार्यों पर कोई रोक नहीं रहेगी और भुगतान भी होगा। मजदूर यदि कार्य की मांग करते हैं तो दस लाख रुपये तक के सामुदायिक कार्यों को जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वीकृति दे सकेंगे। यह भी तभी किया जाएगा, जब पूर्व से चल रहे कामों में मजदूरों को पर्याप्त अवसर न मिल रहा हो।