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छात्रा से दुष्कर्म कर वीडियो बनाने वाले को 10 साल कैद 3 अप्रैल 2017 को पीड़िता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट 

मकड़ाई समाचार हरदा | कक्षा 12 वीं की छात्रा को बहला – फुसलकर शादी का झांसा देने और आपत्ति जनक वीडियो का मेमोरी कार्ड डाक से घर भेजने वाले आरोपी अनिल उर्फ अन्नू पिता मुकेश प्रजापति को तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर करावास व अर्थदंड से दंडित किया है । डीपीओ एआर को छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज रोहित ने बताया 3 अप्रैल 2017 कराई थी । इसमें उसने बताया स्कूल आते – जाते समय खेड़ीपुरा निवासी अनिल प्रजापति पिता मुकेश प्रजापति 28 ने दोस्ती की ।
इस दौरान शादी का झांसा देकर उसने 16 दिसंबर 16 को घर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए । आरोपी शादी का झांसा देकर छात्रा से तीन माह तक शारीरिक संबंध बनाता रहा । पीड़िता ने जब मना किया तो आरोपी ने उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी दी । 27 मार्च 2017 को सुबह स्कूल जाते समय अनिल ने कुछ बात करने का कहकर किराए के मकान में खेड़ीपुरा ले गया । उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया । इसके बाद 1 अप्रैल 17 को डाक से उसके घर एक लिफाफा आया । के लिफाफा उसके भाई ने खोला तो उसमें एक मेमोरी कार्ड था । इसमें  छात्रा के आपत्तिजनक वीडियो थे ।
पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया । न्यायालय ने आरोपी अनिल उर्फ अन्नू को दोषी पाते हुए धारा 376 ( 2 ) ( ढ ) में 10 साल का कठोर कैद , 500 रुपए जुर्माना , धारा 506 में 1 साल कैद , 100 रुपए जुर्माना , पाक्सो एक्ट में 10 साल का कठोर कारावास व 1000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है ।

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 मूकबधिर युवती के साथ दुष्कर्म , 10 साल की सजा
एक अन्य मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने 19 साल की मूकबधिर के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म के आरोपी राहुल पिता केवलराम 32 साल को 10 साल सश्रम करावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है ।
अतिरिक्त लोक अभियोजक विपिन सोनकर ने बताया 7 सितंबर 2019 की रात को आरोपी राहुल मूक – बधिर युवती के घर में घुसा । आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया । इसके बाद भी आरोपी ने घर के पीछे खेत में ले जाकर पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया । पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में में दर्ज कराई । न्यायालय ने भादंवि की धारा 450 में दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी राहुल को 5 वर्ष कैद व एक हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 376 में 10 साल सश्रम कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है ।