हरदा| कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में वर्चुअली सम्मिलित हुए। बैठक में मंत्री पटेल ने कहा की 15 अगस्त तक जिले में शत प्रतिशत टीकाकरण करने के प्रयास किए जाएंगे। इस हेतु जिले में टीकाकरण के डोज की संख्या बढ़ाई जाएगी। बैठक में उन्होंने सभी सदस्यों से कहा कि आप भी स्वस्थ रहें एवं अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें।
कोविड-19 संकमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुये कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल के परिपत्र 14 जुलाई 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार हरदा जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में आई कमी को दृष्टिगत रखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय गुप्ता ने जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक 15 जुलाई 2021 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी समस्त प्रतिबंधात्मक आदेशों को अधिकमित करते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सम्पूर्ण हरदा जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज खोले जाने के संबंध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे है। तत्सम्बन्धी आदेश जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेगें । समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी । प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगें। सभी / धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेगें, किन्तु एक समय में 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बंधनकारी होगा । समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगें । सिनेमा घर एंव थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगें । सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित करना होगा । समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी । जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए खुल सकेंगें । समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगें किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगें। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड-19 प्रोटोकोल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें । विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी । इस प्रयोजन के लिये आयोजक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय कराना आवश्यक होगा । अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी ।
जारी आदेश अनुसार रूल ऑफ सिक्स अंतर्गत अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा । अन्तराज्यीय (inter state) तथा राज्यांतरिक (intera state) व्यक्तियों माल (goods) सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा । जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध श्रेणी में आवेगा ।

