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धर्म परिवर्तन कराने पर 2 -10 साल तक की सजा और 50 हजार जुर्माना

मकड़ाई समवार भोपाल| गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि अगर राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य का जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे कम से कम 2 से 10 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ ही उसे कम से कम 50 हजार रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है| सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 26 दिसंबर को  मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक विशेष बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 (MP Freedom of Religion Bill 2020) को अपनी मंजूरी दे|