ब्रेकिंग
हरदा विधायक डॉ. दोगने इमली ढाना डैम का औचक निरीक्षण किया! किसानो से की चर्चा  हरदा: धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’’ का शुभारम्भ कल होगा जिला स्तरीय कार्यक्रम रहटगांव के ... भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को ‘ जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाई जाएगी। पढ़े पूरी खबर ज... हंडिया: मुरम के अवैध परिवहन में शामिल ट्रेक्टर ट्रॉली जप्त Harda: हरदा जिला कलेक्टर की पहल से बीएचआरसी की टीम देगी जिला अस्पताल में नि:शुल्क सेवाएं!  नर्मदापुरम संभाग आयुक्त श्री तिवारी ने मोटरसाइकिल पर बैठकर नहर के अंतिम छोर तक जाकर सिंचाई व्यवस्था ... MP Viklang Pension Yojana: राज्य के विकलांग लोगों को ₹1500 पेंशन के तौर प्रत्येक महीने दिए जाएंगे आव... Rajasthan Bakri Palan Yojana 2024: राजस्थान सरकार बकरी पालन के लिए 60% तक सब्सिडी, प्रदान करेगी आवेद... सरकार दे रही है 68 लाख परिवारों को 450 रुपये में सिलेंडर, राशन कार्ड होल्डर्स को मिलेगी राहत Ladli Behna Yojana: दिसंबर से नए आवेदन होंगे शुरू, बहनें रखें ये दस्तावेज तैयार

नए सिम कार्ड खरीदने वाले सावधान! सिम कार्ड को लेकर सरकार ने जारी किये नये नियम, अब लगेगा 10 लाख रुपये का जुर्माना!

New Sim Card : मोबाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए लोगों को सिम कार्ड की जरूरत पड़ती है। हालाँकि, कई बार लोग नकली सिम कार्ड खरीदकर अपराध भी करते हैं। ऐसे में अब सरकार की ओर से सख्त फैसला लेते हुए एक अहम कदम उठाया गया है. आइए जानते हैं इसके बारे में…

New Sim Card

मोबाइल का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। मोबाइल का उपयोग करने के लिए सिम कार्ड की भी आवश्यकता होती है। बिना सिम कार्ड के लोग मोबाइल से सामान्य कॉलिंग नहीं कर सकते। हालाँकि, अब सरकार ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं वो स्थिति क्या होगी जब 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

सिम कार्ड

- Install Android App -

दरअसल, नए नियमों के मुताबिक, अपंजीकृत विक्रेताओं के माध्यम से सिम कार्ड बेचने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को एक सर्कुलर में यह जानकारी दी. दूरसंचार विभाग ने कहा कि सिम कार्ड की धोखाधड़ी वाली बिक्री को रोकने के लिए बनाए गए नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। टेलीकॉम कंपनियों को 30 सितंबर से पहले अपने सभी पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) को पंजीकृत करना होगा।

नकली सिम

फर्जी सिम कार्ड के जरिए लोगों को अपराध करने का मौका मिलता है. इसे भी रोकने के लिए सरकार की ओर से नया कदम उठाया गया है. सर्कुलर के मुताबिक, “अगर लाइसेंसधारी 30 सितंबर के बाद किसी भी नए पीओएस के पंजीकरण के बिना ग्राहकों के नामांकन की अनुमति देता है, तो संबंधित लाइसेंस सेवा क्षेत्र प्रत्येक लाइसेंसधारी पर प्रति पीओएस 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाएगा।” अपंजीकृत बिक्री केंद्रों के माध्यम से सक्रिय सभी मोबाइल कनेक्शनों को भी मौजूदा नियमों के अनुसार पुन: सत्यापित किया जाएगा।

दस्तावेज़ीकरण आवश्यक है

सभी मौजूदा सिम बिक्री केंद्रों को भी सितंबर के अंत से पहले दस्तावेज जमा करने होंगे और पंजीकरण कराना होगा। हालाँकि, केवल रिचार्ज/बिलिंग गतिविधियों के लिए नियुक्त PoS के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण के लिए खुदरा विक्रेता को कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन), सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) या व्यवसाय लाइसेंस, आधार या पासपोर्ट, पैन, माल और सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।