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पटवारी संघ के तहसील अध्यक्ष का स्थानांतरण ! छूट का लाभ लेने कलेक्टर से मिलेंगे पटवारी !

मकड़ाई एक्सप्रेस हरदा। मप्र स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के तहत  7 जुलाई को हरदा में 18 पटवारियों का स्थान्तरण किया गया । इनमें हरदा व टिमरनी के दो पटवारी ऐसे हैं जो तहसील अध्यक्ष पद पर हैं। जिन्हें राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता है।  इस आधार पर दो पदस्थापना अर्थात 4 वर्ष तक इनको स्थान्तरण से छूट प्राप्त होती है।

7 जुलाई को हुए स्थान्तरण सूची में प्रह्लाद सिंह धानक को हरदा तहसील वर्तमान पदस्थापना से नवीन पदस्थापना रहटगांव तहसील किया गया।

मिली जानकारी में संघ के पद पर रहते हुए स्थानांतरित होने वाले ये पटवारी अपना पक्ष रखने व छूट का लाभ लेने हेतु कलेक्टर से मुलाकात करेंगे।

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हरदा तहसील के पटवारी प्रह्लाद सिंह धानक जो जनवरी 2023 में तहसील के अध्यक्ष बने । पटवारी संघ के लेटर हेड पर तहसीलदार हरदा को  13 जनवरी 2023 नवीन कार्यकारिणी के गठन की सूचना पत्र के माध्यम से भी दी गयी थी।

इधर , 7 जुलाई को हुए पटवारियों के स्थानांतरण में कुछ पटवारी के गृह तहसील में स्थानांतरण की पटवारी हलकों में काफी चर्चा है।

 

क्या है प्रावधान कर्मचारी स्थान्तरण नीति के प्रारूप में –

बिंदु 33.राज्य शासन से पत्राचार करने की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के प्रदेशासंभाग / जिला / तहसील / विकास खण्ड शाखा के पदाधिकारियों यथा – अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष को पद पर नियुक्ति उपरांत स्थानांतरण से दो पदावधि के लिये अर्थात 4 वर्ष तक की सामान्यत : छूट प्राप्त होगी । यह सुविधा उसके पूरे सेवाकाल में नियमानुसार दो पदावधि के लिये मिलेगी । 4 वर्ष से अधिक पदस्थापना अवधि पूर्ण होने पर प्रशासकीय आवश्यकता अनुसार ऐसे पदाधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा सकेगा । संगठन के पदों में नियुक्ति की पूर्व सूचनाके संबंध में सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि का आधार मुख्य होगा । इस संबंध में शासन के पत्र क्रमांक एफ 10 6 / 05 / 1-15 / क.क . दिनांक 24 अप्रैल , 2006 के प्रावधानों का अवलोकन करें , जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों द्वारा निर्वाचन के पश्चात् निर्वाचित पदाधिकारियों की सूची उनके कार्यकाल सहित संबंधित कलेक्टर को दी जायेगी इसके साथ – साथ संबंधित विभाग प्रमुख , जहां वे कार्यरत हो , तथा सामान्य प्रशासन विभाग ( कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ ) को दिनांक 30 अप्रैल की स्थिति में सौंप दी गई हो , उन्हीं पदाधिकारियों को स्थानांतरण से छूट का लाभ दिया जाना चाहिए ।