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रहटगांव : जमीन विवाद में हुई थी हत्या, न्यायालय का फैसला तीन आरोपियों को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

मकड़ाई समाचार हरदा। जमीनी विवाद में धारदार हथियार से हमले में एक की मौत। वर्ष 2018 में वनांचल के एक गॉव में जमीन विवाद में धारधार हथियार चले। जिसमे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वही दो लोग घायल हो गए थे। उक्त मामले में शुक्रवार को माननीय न्यायालय ने हत्या के आरोपियों को अर्थदंड के साथ 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी आशाराम रोहित जिला अभियोजन अधिकारी, प्रवीण सोनी अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा की गई।

जानकारी के अनुसार पड़वा के रहने वाले रामदयाल पिता मोतीराम प्रजापति का जमीन पर कब्जा को लेकर नानकराम गौड के साथ विवाद हुआ।इसमें नानकराम के बेटे कैलाश उम्र 34 वर्ष , विलास उर्फ रामविलास उम्र 25 वर्ष , गुलाब उम्र 26 वर्ष सभी निवासी ज्वारदा ने एक राय होकर रामदयाल के परिवार पर रात्रि को हमला कर दिया।

अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रवीण सोनी ने बताया कि फरियादी की शिकायत के अनुसार रामदयाल पिता मोतीराम प्रजापति उम्र 50 साल निवासी ग्राम पडवा थाना रहटगांव दिनांक 18.09.2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। मैं गांव पडवा मे रहता हूं और किसानी करता हु। बीते दिन गुरूवार रात 8 बजे की बात है कि मेरे घर के सोनू ,भूरू और कालू गौड़ का विवाद कैलाश पिता नानकराम गौड ,निवासी ज्वारदा वालो से पडवा की छोटी घास की जमीन में जानवर घुसकर नुकसान करने और जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ था।

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आधी रात को किया घातक हमला

खेत पर कब्जा के विवाद लेकर रात करीब 2 बजे के लगभग कैलाश गौड़ ज्वारदा वाले के भाई विलास गौड़ और उसके साथी एक अन्य आदमी मेरी टापरी के अंदर आ गए। विलास गौड के हाथ में कुल्हाड़ी थी उसके साथ में आए आदमी के हाथ मे लाठी थी। अंदर आते ही मुझे उसके साथी ने एक लाठी मारी जो मेरे बाये तरफ पसली कमर में लगी मैं चार पाई से उठ गया बल्व की रोशनी में देखा विलास गौड़ अपनी कुल्हाड़ी से पास में ही सो रहे लड़के सोनू और कालू गौड़ पर कुल्हाड़ी से दोनो पर चार -पांच वार किए जो कालू की चीख निकल गई। सोनू भी चिल्लाने लगा में चिल्लाते हुए उठा और विलास को पकड़ा तो मुझे दोनो ने जमीन पर पटक दिया और एक लाठी मुझे फिर मारी जो बाए हाथ में लगी दोनो भाग गए। मैने देखा कालू गौड़ को चहरे पर दोनो ओर कनपटी पर गहरी घाव थे खून बह रहा था और सोनू को मुंह पर आँख के ऊपर गहरा घाव थे। जान से मारने के लिए विलास गौड़ ने अपने साथी के साथ सोनू और कालू गौड़ को कुल्हाड़ी से मारपीट किया मैं वहां से भागकर कालू गौड़ के भाई नाना को बुलाकर लाया देखा कालू गौड़ मर चुका था।

श्री सोनी ने बताया कि फरियादियों ने थाना रहटगांव रिर्पोट दर्ज कराई जहां पर धारा 302,307,450,323,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना मे लिया । उक्त मामले में आज माननीय न्यायलय द्वारा फैसला सुनाते हुए तीनो आरोपीयो विलास उर्फ रामविलास गौड़ , गुलाब गौड़ और कैलाश गौड़ को धारा 302/34 में आजीवन कारावास व 1000 / -रू . अर्थदण्ड एवं धारा 307/34 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 / -रू . अर्थदण्ड एवं धारा 449 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1000 / -रू . अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 1000 / -रू . अर्थदण्ड से दण्डित किया।