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राजगढ़ में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने धारा -144 अंतर्गत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश

मकड़ाई समाचार राजगढ़|  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज कुमार सिंह द्वारा जिला राजगढ़ के ब्यावरा नगर में कोविड़-19 संक्रमण की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए मैं नीरज कुमार सिंह कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जिला राजगढ़ में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है।

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उन्होने इस आशय के जारी आदेश में आदेशित किया है कि जिले में शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्तिओं तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होगे। जिले में जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेगे। जिले में मृत्यु भोज, उठावना कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही हो सकेगे। जिले में होटल, रेस्टोरेंट, में बैठकर खाना प्रतिबंधित किया जाता है। होटल, रेस्टोरेंट take away भोजन प्रदाय कर सकेगे। बंद हॉल में आयोजित कार्यक्रमों में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता अधिकतम 100 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेगे। जिले में जनसुनवाई आगामी आदेश तक स्थगित की गई है। जिले में समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस/गैर/मेले सार्वजनिक रूप से लोगो का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया है। जिले में जिला दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रं. 460/एस.डब्ल्यू./2021 दिनांक 17 मार्च 2021 यथावत प्रभावशील होगा।
यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अत: यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। उन्होने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 एवं अन्य उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त कार्यपालिक दण्डाधिकारी समस्त थाना प्रभारी जिला राजगढ़ को अधिकृत किया गया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा।