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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 3 माह तथा गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 2 माह का मिलेगा राशन

MAKDAI SAMACHAR हरदा। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी हरदा ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्न्तगत पात्र हितग्राहियों को माह अप्रेल, मई एवं जून 2021 तीन माह का एक मुश्त निशुल्क राशन वितरीत करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के अतिरिक्त जिन पात्र हितग्राहियों ने माह अप्रैल में राशि देकर राशन प्राप्त कर लिया है या अप्रैल मई 2021 दोनो माह की राशि देकर राशन प्राप्त कर लिया है, उसका समायोजन कर आगामी तीन माह का राशन नि:शुल्क वितरित किया जाना है। अर्थात प्रत्येक पात्र हितग्राही को कुल तीन माह का राशन नि:शुल्क वितरित किया जाना है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) का दो माह मई-जून का खाद्यान्न पात्र हितग्राहियों को एक मुश्त निशुल्क वितरित किया जाना है।