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वन मंत्री विजय शाह के रिश्तेदार पर अवैध उत्खनन पर 10 करोड़ का जुर्माना

मकड़ाई समाचार द्वारा वर्ष 2019 में प्रमुखता से खबर की थी प्रकाशित,सरपँच की शिकायत पर हुई थी कार्यवाही
मकड़ाई समाचार द्वारा वर्ष 2019 में प्रमुखता से खबर की थी प्रकाशित,सरपँच की शिकायत पर हुई थी कार्यवाही

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मकड़ाई समाचार बैतूल। लीज पर मिली पत्थर खदान के स्वीकृत स्थल पर उत्खनन न करते हुए अन्य स्थल पर अवैध उत्खनन किए जाने पर खनिज विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना किया है। बताया जाता है कि वह वनमंत्री विजय शाह के रिश्ते में भाई है। जिला खनिज अधिकारी ज्ञानेश तिवारी ने बताया कि हरदा जिले की खिरकिया तहसील के जिनवानिया निवासी ग्राम तेजबहादुर शाह पिता भारत शाह को बैतूल जिले की तहसील चिचोली के ग्राम हर्रई में स्वीकृत लीज भूमि खसरा नंबर 69/10 , 77 , 78 कुल रकबा 1.284 हेक्टेयर है , लेकिन उनके द्वारा खसरा नं . 72 से अवैध उत्खनित 67500 घन मीटर खनिज पत्थर का प्रथम बार उत्खनन किया जाना पाते हुए उस पर मप्र गौण खनिज नियम के तहत उक्त खनिज की देय रॉयल्टी का तीस गुना यानी 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार शास्ति अधिरोपित की है। साथ ही खान एवं खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष तेजबहादुर शाह के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। मामले को लेकर जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि प्रकरण में जप्तशुदा पोकलेन मशीन को तीन लाख 56 हजार नगद खजाना दाखिल करने व 10 लाख 68 हजार की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर अंतरिम सुपुर्दनामा छोड़े जाने के लिए तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया , परन्तु इसका पालन संबंधित ने नहीं किया गया। इसलिए उक्त जप्तशुदा पोकलेन मशीन का उन्मोचन परिवाद की सुनवाई करने वाले न्यायालय के निर्णय के अध्ययीन होगा।