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मदिरा के अवैध विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध नर्मदा के तटीय क्षेत्रों में 9 प्रकरण दर्ज

हरदा : कलेक्टर कुमार सत्यम के निर्देशन व जिला आबकारी अधिकारी सुनील भोजने के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के दल नेे बुधवार को मदिरा के अवैध विक्रय, परिवहन व संग्रहण के विरूद्ध कार्यवाही की।

जिला आबकारी अधिकारी  सुनील भोजने ने बताया कि इस दौरान आबकारी विभाग के दल ने जिले के ग्राम कायागांव, हरदा के खेड़ीपुरा मोहल्ला एवं नर्मदा के तटीय क्षेत्र ग्राम नयापुरा, सिंगोन, मेदा व आसपास के संवेदनशील क्षेत्र, ग्राम पचौला व अजनास में दबिश दी।

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दबिश के दौरान 24 पाव देशी मदिरा प्लेन, 22 लीटर महुआ शराब, 910 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर नदी किनारे झाड़ियों व नालों में छीपाकर रखा गया महुआ लाहन मौके पर विधिवत नष्ट किया गया।

इस दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 9 प्रकरण दर्ज किये गये। जप्त मुद्देमाल का अनुमानित बाजार मूल्य 97224 रूपये है।