हरदा : विधानसभा निर्वाचन के दौरान इलेक्ट्रानिक मीडिया पर राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के प्रचार-प्रसार के लिये प्रसारित होने वाले वीडियो का जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. समिति से सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री ऋषि गर्ग ने बताया कि निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दल या अभ्यर्थी यदि इलेक्ट्रानिक मीडिया के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर अन्य माध्यमों से वीडियो प्रसारित करना चाहें तो उससे पूर्व वीडियो का सर्टिफिकेशन जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. समिति से कराना आवश्यक है। उन्होने बताया कि फ्लैक्स होर्डिंग्स, वाल पेपर व पेम्पलेट की प्रचार सामग्री का सर्टिफिकेशन कराना आवश्यक नहीं है लेकिन फिर भी आचार संहिता और निर्वाचन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |