New Bank Locker Charges : यह लॉकर मुफ़्त में उपलब्ध नहीं है. इसके लिए आपको हर साल बैंक को लॉकर का किराया देना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि बैंक लॉकर पर किराया ही एकमात्र चार्ज नहीं है, बल्कि अलग-अलग परिस्थितियों में कुल 5 चार्ज लगाए जा सकते हैं।
New Bank Locker Charges
लॉकर की सुविधा कई बैंकों द्वारा दी जाती है. कई लोग अपनी जरूरी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस सुविधा का फायदा उठाते हैं। इस लॉकर में लोग अपने जरूरी दस्तावेज, आभूषण या कोई अन्य कीमती सामान रखते हैं। यही कारण है कि इसे सेफ डिपॉजिट लॉकर भी कहा जाता है। हालाँकि, यह लॉकर मुफ़्त में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए आपको हर साल बैंक को लॉकर का किराया देना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि बैंक लॉकर पर किराया ही एकमात्र चार्ज नहीं है, बल्कि अलग-अलग परिस्थितियों में कुल 5 चार्ज लगाए जा सकते हैं। आइये जानते हैं इनके बारे में.
बैंक लॉकर पर लगते हैं ये 5 चार्ज
1- बैंक लॉकर पर सबसे अहम और जरूरी चार्ज ये है कि आपको लॉकर का किराया देना होता है.
2- बैंक में लॉकर की सुविधा लेते समय कई बैंकों में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क भी देना पड़ता है.
3- नियमों के तहत आपके लिए बैंक लॉकर देखने की कुछ सीमाएं तय की गई हैं. यदि आप उस सीमा से अधिक समय तक लॉकर देखने जाते हैं, तो आपको अतिरिक्त लॉकर देखने का शुल्क देना होगा।
4- अगर आप लॉकर का किराया चुकाने में देरी करते हैं तो आपको पेनल्टी समेत लॉकर का किराया देना होगा. इसका मतलब है कि आपको ओवरड्यू शुल्क अलग से देना होगा।
5- अगर किसी स्थिति में आपको लॉकर तोड़ना पड़े तो उसका भी चार्ज आपको देना होगा.
बैंक लॉकर में क्या रखा जा सकता है?
भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा लॉकर धारकों को भी एक संशोधित लॉकर समझौता करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने संशोधित लॉकर समझौते की समय सीमा 31 दिसंबर 2023 तय की है। भारतीय स्टेट बैंक के मुताबिक, बैंक लॉकर का इस्तेमाल केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसमें आभूषण और दस्तावेज जैसी मूल्यवान चीजें संग्रहीत की जा सकती हैं, लेकिन नकदी और मुद्रा को इसमें संग्रहीत नहीं किया जा सकता है।
बैंक लॉकर में कौन सी चीजें रखना वर्जित है?
भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक सबसे पहले तो आप लॉकर में कैश या करेंसी नहीं रख सकते. इसके अलावा किसी भी बैंक लॉकर में हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स जैसी चीजें नहीं रखी जा सकतीं। अगर कोई सड़ने वाली वस्तु है तो उसे भी लॉकर में नहीं रखा जा सकता है। इतना ही नहीं बैंक लॉकर में कोई भी रेडियोधर्मी सामग्री या कोई भी अवैध चीज या ऐसी कोई भी चीज जो भारतीय कानून के मुताबिक प्रतिबंधित हो, उसे भी बैंक लॉकर में नहीं रखा जा सकता है. बैंक लॉकर में ऐसी कोई भी सामग्री नहीं रखी जा सकती, जिससे बैंक या उसके किसी ग्राहक को खतरा हो।