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Big News Harda: तात्कालीन तहसीलदार बीडी नामदेव को कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा, जाने क्या था मामला !

लोकायुक्त में की थी शिकायत , 9 साल बाद कोर्ट ने सुनाई  आरोपी तहसीलदार को 4साल की सजा और जुर्माना –

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हरदा : राजस्व रिकार्ड में नाम हटाने के नाम पर 20 हजार की रिश्वत मांगने वाले टिमरनी रहटगांव तहसीलदार भगवानदास नामदेव को शुक्रवार को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय हरदा द्वारा  4 साल की सजा सुनाते हुए 7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया हैं।

जानकारी के अनुसार 10 जुलाई 2014 को फरियादी जीवनसिंह ग्राम पड़वा ने लोकायुक्त पुलिस को षिकायत की थी। तहसीलदार टिमरनी, रहटगांव बी0डी नामदेव 20 हजार रुपये की रिष्वत मांग रहे हैं। मैं उन्हें 10 हजार रुपये पहले दे चुका हूं। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस जाल बिछाया और 12 जुलाई 2014 को तहसीलदार को उनके निवास पर 10 हजार की रिष्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत 4 साल का सश्रम कारावास और 7 हजार रुपये के जुर्माने से शुक्रवार को दंडित किया गया।