स्कूल, अस्पताल और धार्मिक स्थलों के पास तेज आवाज में बजाया तो होगी जब्ती और FIR, रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेगा कोई लाउडस्पीकर
केके यदुवंशी पत्रकार
सिवनी मालवा। शहर में तेज आवाज में बज रहे डीजे और लाउडस्पीकरों पर आखिरकार प्रशासन ने सख्ती दिखा दी है। नागरिकों की लगातार शिकायतों के बाद अनुविभागीय दंडाधिकारी विजय राय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पूरे अनुविभाग में DJ बजाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
आदेश के अनुसार अब सार्वजनिक स्थल पर तय मानक से अधिक डेसिबल में डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है।
एसडीएम विजय राय ने स्पष्ट किया है कि मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर वाहनों में अवैध रूप से लगाए गए डीजे साउंड सिस्टम वाले वाहनों को तुरंत जप्त किया जाएगा। किसी भी आयोजन में लाउडस्पीकर के लिए एसडीम से पूर्व अनुमति और थाने को सूचना देना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर आयोजक और DJ संचालक दोनों पर BNS की धारा 223 के तहत कठोर कार्रवाई होगी।

