ब्रेकिंग
मप्र मे मानसून का आगाज: टीकमगढ़ मे हुई भारी बारिश!  बारिश नदी नाले उफान पर निचले स्थानों पर भराया प... तांत्रिक क्रिया से मां को स्वस्थ करने और पिता भाई को मारने की धमकी देकर फिर मांगे 40 लाख! पुलिस ने 3... Aaj ka rashifal: आज दिनांक 23 जून 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है आपके भाग्य के सितारे हरदा: रिलाएबल सोसायटी ने आयोजित किया यूथ मीट :यूथ वॉइस के माध्यम से युवा स्वास्थ्य, नशाखोरी तथा भ्रष... घोर कलयुग हैवान दरिंदे भतीजे ने 80 साल की वृद्धा ( बड़ी मां) के साथ किया दुष्कर्म, पुलिस ने दस घंटे ... जोगा किले की दीवार पर खड़ा होकर युवक ले था सेल्फी, संतुलन बिगड़ने पर नर्मदा नदी में गिरा, एसडीईआरएफ ... हरदा में शतरंज प्रतियोगिता संपन्न , कलेक्टर जैन आये प्रथम ! हरदा : जिले में रिक्त 21 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 122 सहायिका के पदों पर होगी भर्ती सागर कलेक्टर की भ्रमित पोस्ट को लेकर केदार सिरोही ने लिखा आपत्ति पत्र, दिग्विजय सिंह ने केदार सिरोही... मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मारा छापा, 80 हजार किलो खाद पकड़ी, कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों में नच...

Harda News: मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले 4 स्कूलों पर लगाया 2-2 लाख रु. का अर्थदंड, 15 दिन में बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश दिये कलेक्टर श्री सिंह ने

हरदा : कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने जिले के चार स्कूलों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना फीस वृद्धि करने पर उनके विरूद्ध 2-2 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। सहायक संचालक शिक्षा श्री बलवंत पटेल ने बताया कि जिन स्कूलों पर अर्थ दंड लगाया गया है उनमें सेंट मेरी को-एड हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा, सनरेज हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा, होलीफेथ बाल रेड क्रॉस हायर सेकण्ड्री विद्यालय हरदा तथा द फाउण्डेशन ऑफ एजुकेशन हायर सेकण्ड्री विद्यालय हरदा शामिल है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि इन चारों स्कूलों द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई। फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन स्कूलों द्वारा नहीं किया गया। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में चारों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त फीस आगामी 15 दिवस की समय सीमा में विद्यार्थियों के पालकों को वापस करें। चारों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अर्थ दंड की राशि 2-2 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त लोक शिक्षण के नाम से तैयार करा कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।