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हरदा : अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों में पीड़ितों को राहत दिलाएं, कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में दिये निर्देश

हरदा : कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज अपराधों में पीड़ितों को शासन के प्रावधानों के अनुसार राहत राशि दिलाई जाए और जघन्य व सनसनीखेज अपराधों के दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए। जिला अभियोजन अधिकारी इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री अभिनव चौकसे, वनमण्डल अधिकारी श्री अनिल चौपड़ा, अपर कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति के 20 प्रकरणों में 27.27 लाख रूपये की राहत राशि पीड़ितों को वितरित की जाना है जबकि अनुसूचित जनजाति के 5 प्रकरणों में 6.25 लाख रूपये की राहत राशि दी जाना है। कलेक्टर श्री सिंह ने इन कुल 25 मामलों में 33.52 लाख रूपये की राहत राशि भुगतान के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु जिला संयोजक को निर्देश दिये।
बिना नम्बर के वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करें –
कलेक्टर श्री सिंह ने खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने तथा बिना नम्बर के वाहनों के स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिये विशेष अभियान प्रारम्भ करने के निर्देश यातायात प्रभारी और जिला परिवहन अधिकारी को दिये। उन्होने वन क्षेत्र में अवैध उत्खनन रोकने के लिये वनमण्डल अधिकारी और खनिज अधिकारी को कार्यवाही के लिये कहा।
चिटफण्ड और माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों से पीड़ित व्यक्ति थाने में शिकायत करें –
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में कहा कि चिटफण्ड व माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों के व्यापार को रोकने के लिये विशेष अभियान प्रारम्भ किया जाए और नागरिकों को इन कम्पनियों से बचाव के लिये समझाईश देकर प्रेरित किया जाए। उन्होने कहा कि चिटफण्ड व माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों के शोषण के शिकार लोग सामने आएं और निकटतम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं ताकि कार्यवाही की जा सके।

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कालाबाजारी रोकने के लिये अभियान शुरू करें –
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में निर्देश दिये कि घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग और वस्तुओं की काला बाजारी रोकने के लिये विशेष अभियान प्रारम्भ करें। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यावसायिक उपयोग के कुल 7 प्रकरण दर्ज कर 44 गैस सिलेण्डर जप्त किये गये है, जिन पर 1.12 लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही की गई। उन्होने बैठक में निर्देश दिये कि सभी एसडीएम और एसडीओपी गैस सिलेण्डर के गोदामों का नियमित निरीक्षण करें।
मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण करें, तम्बाकू उत्पादों की बिक्री स्कूलों के आसपास न हो –
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में औषधि निरीक्षक को निर्देश दिये कि मेडिकल स्टोर्स का नियमित निरीक्षण करें व दवाओं के नमूने लेकर जांच करें। औषधि निरीक्षक ने बताया कि गत दिनों जिले में कुल 17 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया, 10 दवाओं के नमूने लिये गये तथा 2 मेडिकल स्टोर्स के लायसेंस निलंबित करने की कार्यवाही की गई। उन्होने स्कूलों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के लिये निर्देश दिये कि और कहा कि स्कूल की 300 फिट परिधि में तम्बाकू उत्पाद किसी भी दुकान पर न बेचे जाए, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होने कहा कि नशा मुक्ति अभियान के प्रचार-प्रसार और तम्बाकू उत्पादों को त्यागने के लिये जागरूकता अभियान प्रारम्भ किया जाए।
दुर्घटना की दृष्टि से ब्लेक स्पॉट चिन्हित करें –
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में कहा कि सड़क दुर्घटनाएं जिन स्थानों पर अधिक होती है, ऐसे स्थानों को ब्लेक स्पॉट के रूप में चिन्हित करें और वहां आवश्यक सुधार की कार्यवाही करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। उन्होने ऐसे स्थानों पर साईड शोल्डर की चौड़ाई बढ़ाने और मजबूतीकरण के लिये कहा। अधिक दुर्घटना वाले स्थानों पर स्पीड ब्रेकर और रिफ्लेक्टर लगाने के लिये भी कलेक्टर श्री सिंह ने निर्देश दिये।