श्योपुर। मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाईकोर्ट ने श्योपुर नगर पालिका अध्यक्ष रेणु गर्ग को पद से हटा दिया है। साथ ही उनके सभी अधिकारों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दरअसल, नगर पालिका चुनाव के दौरान अनियमितताओं की शिकायत की गई थी। जिसके बाद उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर ने यह कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेश के अब रेणु गर्ग आगामी आदेश तक अध्यक्षीय कार्य नहीं संभाल पाएंगी। फैसले के बाद श्योपुर नगर की राजनीति में हड़कंप मच गया है।
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