इंदौर। बीजेपी नेता और इंदौर क्रमांक-1 से पूर्व विधायक संजय शुक्ला की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अवैध खनन मामले में उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। उनकी मांग को खारिज करते हुए कहा कि वसूली मामले में नोटिस पर पहले ही पक्षकारों ने जवाब दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपर कलेक्टर को केस जारी रखने के लिए कहा है।
ये भी है मामले में आरोपी
140 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में पूर्व विधायक संजय शुक्ला समेत कई अन्य लोगों को नोटिस जारी किया गया था। पूर्व विधायक के अलावा उनके भाई राजेंद्र शुक्ला, ईडन गार्डन गृह निर्माण सोसाइटी के अध्यक्ष निलेश पंसारी और मेहरबान सिंह आरोपी हैं।
क्या है पूरा मामला?
साल 2017 में इंदौर जिला प्रशासन ने अवैध खनन मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले की जांच में पाया गया कि 4 लाख 2 हजार 633 घन मीटर और दो लाख घन मीटर गिट्टी अवैध खनन से निकाली गई। अपर कलेक्टर कोर्ट ने सभी पक्षकारों पर कार्रवाई करते हुए 140 करोड़ रुपये का नोटिस दिया था। अवैध खनन को लेकर कोर्ट में सुनवाई जारी है, लेकिन इस केस में प्रभावशाली लोगों के नाम आने के बाद मामला बढ़ता नजर आ रहा है।
कोर्ट में केस को टलवाने का प्रयास भी किया गया। इस क्रम में इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई थी। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि अपर कलेक्टर की कार्रवाई यथावत जारी रहेगी।

