हरदा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में शुक्रवार को ग्राम पंचायत झाड़पा तथा रैसलपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा श्री चन्द्रशेखर राठौर द्वारा शिविर में उपस्थित महिलाओं, बच्चों तथा ग्रामीणजनों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों एवं माता-पिता का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम,
निःशुल्क विधिक सहायता, बाल विवाह निषेध, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, गुड टच-बैड टच, नालसा डॉन योजना, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना एवं शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई तथा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे द्वारा शिविर में उपस्थितजनों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, पर्यावरण को स्वस्थ बनाये रखने के उद्देश्य से प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, नदी एवं अन्य जल स्रोतों में प्लास्टिक कचरा न फेंकने, तथा जल संरक्षण के महत्व के संबंध में जागरूक किया गया। उपस्थितजनों को पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया गया।
साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता योजना, लोक अदालत, मध्यस्थता, महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी गई। शिविर के दौरान उपस्थित नागरिकों को बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, नालसा टोलफ्री हेल्पलाईन नंबर 15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता व सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है।

