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न्यायालय में चोर की जमानत हुई खारिज, आरोपी को भेजा जेल

मकडाई समाचार हरदा। मीडिया सेल प्रभारी विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि दिनांक 19/09/2020 व 20/09/2020 की रात में फरियादी सुनील पिता राधेश्याम सोलंकी निवासी चन्दर सराफ की बाड़ी थाना सिविल लाईन हरदा स्थित उसके मकान के अंदर से एक काले रंग का मोबाईल चोरी हुआ था। उक्त दिनांक को ही गजराज पिता रामेश्वर निवासी चन्दर सराफ की बाड़ी का भी मोबाईल उसके घर से नोकिया कम्पनी का चोरी हुआ था। फरियादी सुनील सोलंकी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन में लेख कराई गई थी। पुलिस द्वारा अ 000 331/2020 धारा 380 भादवि के अंतर्गत रिपोर्ट लेख कर विवेचना की । विवेचना दौरान दिनांक 21/09/2020 को आरोपी रामकृष्ण पिता भारतसिंह भिलाला उम्र 20 साल निवासी महेन्द्रगांव थाना सिराली के कब्जे से दोनों मोबाईल जप्त किए थे। आरोपी द्वारा उक्त मोबाईल के चोरी करना कबूल किया गया। आज दिनांक को पुलिस द्वारा आरोपी को न्यायालय में गिरफ्तार कर पेश किया था जिसकी जमानत पर आपत्ति विनोद कुमार अहिरवार एडीपीओ द्वारा ली गई। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत आवेदन को खारिज कर जेल भेजा गया।