Bhimrao Economic Welfare Scheme: डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में स्वरोजगार के लिए 10 हजार से 1 लाख तक मिलेगा लोन
म.प्र सरकार अनुसूचित जाति और गरीब लोगो के लिए विशेष हितकारी डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को चलाया जा रहा है। इन योजनाओं में लोगो की आर्थिक मदद कर उन्हे विकास की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया गया है। सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के माध्यम से 10 हजार रुपये से 1 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद की जाती है। सरकार ऐसे लोगो पर विशेष ध्यान देती है जिनके पास स्किल है और प्रोजेक्ट सशक्त योजना है मगर पूंजी की कमी के चलते वह इन्हे प्रारंभ नही कर पा रहे है। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लोगों के लिए मध्यप्रदेश सरकार डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना बनाई है। योजना के माध्यम से सरकार उक्त लोगो को अपनी गारंटी पर कम ब्याज पर लोन दिलाया जाता है। अनुसूचित जाति के युवाआंे को सरकार ने आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया है।
योजना का उद्देश्य –
डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओ को अपना स्वयं का स्वरोजगार के लिए लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध दिलाए जाए। इस योजना से बिजनेस में पूंजी की कमी को पूरा करती है। अनुसूचित जाति के लोगोे को छोटे छोटे व्यवसाय प्रारंभ कर कमाई का जरिया बनाना के साथ उन्हे आत्मनिर्भर करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए सरकार युवाओ को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है।इस योजना के द्वारा सरकार 10 हजार से 1 लाख तक का ऋण दिलाकर छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है। डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा।
योजना का लाभ –
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र लोगों को कम ब्याज पर ऋण मिलेगा। जिससे वे अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं।सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु रु 10 हज़ार से रु 1 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बैंक से टर्म तथा वर्किंग कैपिटल लोन पर प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की दर से 5 वर्षों के लिए नियमित ऋण भुगतान की शर्त पर अनुदान दिया जाएगा।
डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना की पात्रता –
- आवेदक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग का होना।
- आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष होना चाहिए।
- आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- योजना का लाभ मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित उद्यमों को मिलेगा।
- आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य होना चाहिए।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
योजना के दस्तावेज –
- फोटोग्राफ
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- प्राजेक्ट का कोटेशन
- किरायानामा
- बैंक का पासबुक
- वोटर आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना का आवेदन फॉर्म कैसे भरें –
डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के लिए आवेदन करने के लिए https://samast.mponline.gov.in/ को ओपन करेंगे।
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