हरदा: नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी बरी, साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट का फैसला
टिमरनी के विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सुनाया निर्णय, अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में रहा असफल
हरदा। टिमरनी में नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी से छेड़छाड़ के आरोप से जुड़े मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी अंकित जोशी को दोषमुक्त कर दिया है। विशेष न्यायाधीश निशार अहमद ने 13 अक्टूबर 2026 को यह निर्णय सुनाया।
न्यायालय के फैसले के अनुसार, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धाराओं 7/8, 9(च)/10 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि 24 मई 2026 को टिमरनी की अग्रवाल कॉलोनी में आरोपी के घर पर नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ की गई।
साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद आया फैसला
अभियोजन पक्ष ने मामले में पीड़िता, उसके पिता और माता सहित पांच गवाहों के बयान प्रस्तुत किए। न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया कि पीड़िता और उसके माता-पिता ने कथित घटना के महत्वपूर्ण पहलुओं का समर्थन नहीं किया।
पुलिसकर्मियों ने अपनी विवेचना और कार्रवाई की पुष्टि की, लेकिन मुख्य आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।
न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा। इसी आधार पर आरोपी अंकित जोशी को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

