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खंडवा में ईद पर गौहत्या: पॉलिथीन में मिले सिर-पैर

पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस, कान पकड़कर मंगवाई माफी

बकरीद पर कुर्बानी के नाम पर गौवंश की हत्या, शहर में तनाव के बाद धारा 144 लागू, NSA की तैयारी

 मकडाई एक्सप्रेस 24 खंडवा । ईद-उल-अजहा के मौके पर खंडवा शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बकरीद के दिन शहर के एक मोहल्ले में गौवंश की हत्या कर कुर्बानी देने का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों को सड़क किनारे पॉलिथीन में गाय का सिर और पैर पड़े मिले, जबकि बाकी अवशेष नाले में फेंके गए थे।

पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवशेष जब्त किए। पशु चिकित्सकों की टीम से जांच कराई गई, जिसमें गौवंश होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत FIR दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

इनका कहना है

SP खंडवा ने बताया कि “शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपियों को गिरफ्तार कर शहर में जुलूस निकाला गया, ताकि समाज में कड़ा संदेश जाए।” जुलूस के दौरान वीडियो में आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते दिखे।

प्रशासन सख्त, धारा 144 लागू

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घटना के बाद शहर में तनाव की स्थिति बन गई। कलेक्टर ने तुरंत धारा 144 लागू कर दी और शांति समिति की आपात बैठक बुलाई। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर आरोपियों पर NSA लगाने की मांग की।

वहीं, मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि “इस्लाम में कुर्बानी के लिए बकरा, भेड़ या ऊंट ही जायज है। गाय काटना पूरी तरह गलत है और इससे कौम बदनाम होती है।”

क्या है कानून…?  

मध्यप्रदेश में गौहत्या पूरी तरह प्रतिबंधित है। दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और ₹5000 जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में NSA लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।

प्रशासन की गाइडलाइन

ईद से पहले जिला प्रशासन ने साफ गाइडलाइन जारी की थी कि कुर्बानी केवल अनुमत पशुओं की ही होगी। इसके बावजूद यह घटना सामने आई है। फिलहाल शहर में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है।

अब आगे क्या

सभी आरोपियों को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है।