jhankar
ब्रेकिंग
बानापुरा स्पा सेंटर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तत्काल कराया बंद मकड़ाई एक्सप्रेस 24 की खबर का असर पहले प्रेम विवाह, फिर छिपाया पहली शादी का सच, मौसी के घर से युवती का अपहरण, वीडियो वायरल होने पर पति... सरकारी अनुदान के खाद-बीज की कालाबाजारी का आरोप, सरकारी सील लगी बोरियां मंडी में बिकती मिलीं बिना रेरा और डायवर्शन के कृषि भूमि पर धड़ल्ले से बिक रहे महंगे प्लॉट, प्रशासन मौन! E20 नीति किसानों, युवाओं और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का नया अध्याय : अशोक गुर्जर मध्य प्रदेश की 20 बड़ी खबरें | गुरुवार, 9 जुलाई 2026 ,0राजनीति, मौसम, विकास, अपराध और प्रदेश की हर ब... आज का पंचांग एवं राशिफल 🕉️ गुरुवार, 09 जुलाई 2026 9 साल से टापू बना नजरपुरा का मुक्तिधाम, उफनती नदी पार कर शव यात्रा निकालने को मजबूर ग्रामीण पटवारियों का उग्र विरोध: 5 सूत्रीय मांगों पर 7 दिन का अल्टीमेटम, 15 जुलाई से तीन दिवसीय सामूहिक अवका... ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु 9 जुलाई को ग्राम मकड़ाई में लगेगी “सांझ चौपाल”

विकास के नाम पर पेड़ काटना पड़ा महंगा, एसडीएम ने सीएमओ पर लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना

बिना अनुमति हरे-भरे पेड़ काटने पर कार्रवाई, 20 पौधे लगाने और जियो-टैगिंग के भी दिए निर्देश

के के यदुवंशी सिवनी मालवा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) अमर सिंह उइके पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई विकास कार्यों के दौरान बिना अनुमति हरे-भरे पेड़ों की कटाई किए जाने के मामले में की गई।

जानकारी के अनुसार, पार्षद प्रतिनिधि दीपक दीक्षित की शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजय राय ने मामले की जांच कराई। नगरपालिका की ओर से दिए गए प्रतिवेदन में कहा गया था कि संबंधित पेड़ सड़क की ओर झुक गया था और दुर्घटना की आशंका के चलते ठेकेदार द्वारा उसे हटाया गया।

हालांकि, एसडीएम विजय राय के स्थलीय निरीक्षण में यह दावा गलत पाया गया। जांच में सामने आया कि जिस पेड़ को जर्जर बताया गया था, वह पूरी तरह स्वस्थ, हरा-भरा और लगभग डेढ़ फीट व्यास का था। इसके अलावा निर्माण कार्य के दौरान अन्य पेड़ों को भी नियमों की अनदेखी करते हुए क्षतिग्रस्त किया गया। वृक्षों की कटाई सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति और प्रशासन को सूचना दिए बिना की गई थी।

- Install Android App -

एसडीएम के निर्देश

सीएमओ 7 दिनों के भीतर 30,000 रुपये शासकीय कोष में जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करें।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में तवा कॉलोनी और शिवराज पार्क क्षेत्र में 20 फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया जाए।

लगाए गए पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनका जियो-टैग और फोटो सहित अनुपालन प्रतिवेदन तीन कार्य दिवस में कार्यालय में जमा किया जाए।

एसडीएम विजय राय ने कहा कि विकास कार्य आवश्यक हैं, लेकिन पर्यावरणीय नियमों और वैधानिक प्रावधानों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। बिना अनुमति हरे-भरे वृक्षों की कटाई किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की कि अवैध वृक्ष कटाई या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें।