हरदा : केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त वर्ष 2026-27 के लिये नई गाईडलाइन दरें लागू की गई है। जिला पंजीयन श्री दिनेश कुमार कौशले बताया कि वर्ष 2026-27 में पंजीयन हेतु प्रस्तुत अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों के मूल्यांकन हेतु जिला मूल्यांकन समिति द्वारा बाजार मूल्य प्रस्तावों को केन्द्रीय
मूल्यांकन बोर्ड के अनुमोदन एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में आवासीय आर.सी.सी. निर्माण की नगर पालिका क्षेत्र, नगर पालिका परिषद क्षेत्र एवं इस प्रावधान हेतु विशिष्ट रूप से उल्लेखित ग्राम एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिये क्रमशः 11 हजार, 9 हजार एवं 7 हजार रूपये प्रति वर्ग मीटर की स्वीकृत दरों का निर्धारण किया गया है।
इसी प्रकार सभी क्षेत्रों में आर.बी.सी./टीन शेड/कच्चा कवेलू के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रचलित दरों को गाइडलाईन वर्ष 2026-27 में भी यथावत रखी गई है। उन्होने बताया कि कलेक्टर एवं जिला मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु अनुमोदित दरों को 1 अप्रैल 2026 से सम्पूर्ण जिले के लिये आगामी आदेश तक प्रभावशील किया गया है।

