ब्रेकिंग
फ्रांस के राष्ट्रपति को शर्म आनी चाहिए हम उनके बिना भी जीतेंगे - नेतान्याहू! इज़राईल के बयान के बाद ... नशा नहीं करने का संदेश नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते हुए दिया।  Kheti kisani: धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए किसान अब 14 अक्टूबर तक करा सकते हैं पंजीयन Aaj ka rashifal: आज दिनांक 6 अक्टूबर 2024 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है। आपके भाग्य के सितारे हरदा: दशकों बाद  झांकी देखने फिर उमड़ा  जनसैलाब,  जनता हुई ख़ुश, समिति ने माना आभार, पुलिस व प्रशासन क... हरदा विधायक डॉ. दोगने द्वारा ग्राम कमताड़ा में किया गया विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकापर्ण ! टिमरनी: नवरात्र पर्व के चलते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था खातेगांव कृषि मंडी में 7 दिन बाद उपज नीलामी: 5 हजार क्विंटल की आवक, सोमवार को आवक बढ़ने की संभावना हरदा संदलपुर रेलवे लाइन आंदोलन समिति जमना जैसानी फाउंडेशन के तत्वाधान बैठक हुई संपन्न। सभी ने रखे अप... टिमरनी: एस. एम. एस. बॉयोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड में सभी कर्मचारियों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण

Harda News: मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले 4 स्कूलों पर लगाया 2-2 लाख रु. का अर्थदंड, 15 दिन में बढ़ी हुई फीस वापस करने के निर्देश दिये कलेक्टर श्री सिंह ने

हरदा : कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने जिले के चार स्कूलों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना फीस वृद्धि करने पर उनके विरूद्ध 2-2 लाख रुपए का अर्थ दंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। सहायक संचालक शिक्षा श्री बलवंत पटेल ने बताया कि जिन स्कूलों पर अर्थ दंड लगाया गया है उनमें सेंट मेरी को-एड हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा, सनरेज हायर सेकण्ड्री स्कूल हरदा, होलीफेथ बाल रेड क्रॉस हायर सेकण्ड्री विद्यालय हरदा तथा द फाउण्डेशन ऑफ एजुकेशन हायर सेकण्ड्री विद्यालय हरदा शामिल है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि इन चारों स्कूलों द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई। फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन स्कूलों द्वारा नहीं किया गया। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी आदेश में चारों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त फीस आगामी 15 दिवस की समय सीमा में विद्यार्थियों के पालकों को वापस करें। चारों स्कूलों के संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि अर्थ दंड की राशि 2-2 लाख रुपये का बैंक ड्राफ्ट आयुक्त लोक शिक्षण के नाम से तैयार करा कर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करें।