ब्रेकिंग
Aaj ka rashifal: आज दिनांक 15 सितंबर 2024 का राशिफल, आज इन चार राशि वालो पर होगी अचानक होगा धन लाभ, ... फौजी ने महिला को ब्लैकमेल कर होटल बुलाया फिर दुष्कर्म प्रायवेट पार्ट में गिलास डाला, मांगे 40-50 हजा... खंडवा: ककस एवं निगम का संयुक्त प्रयास, श्रीगणेश पांडालों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता का द... मकड़ाई: मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने विधायक अभिजीत शाह के पिताजी अजय शाह जी के न... नवरात्रि कब से शुरू होगी माँ दुर्गा किस पर सवार होकर आ रही ! नवरात्रि 3 से 11अक्टूबर तक रहेगी 12 अक्... खंडवा: डॉक्टर के साथ मारपीट करने वाले दोषियों पर की जाए कार्रवाई-शिवसेना नवभारत साक्षरता कार्यक्रम: सामाजिक चेतना केन्द्रों का संचालन 22 सितंबर को असाक्षरों की होने वाली है... हरदा: कलेक्टर श्री सिंह ने टिमरनी क्षेत्र के ग्रामों का दौरा किया !   स्कूल, छात्रावास, अस्पताल और ... हरदा हंडिया बड़ी खबर: रिद्धनाथ मंदिर व माँ नर्मदा का "नाभि कुण्ड" अनुमोदित तीर्थों की सूची में शामिल Majhi Ladki Bahin Yojana List: महाराष्ट्र सरकार ने जारी की लाभार्थी सूची, ऐसे देखे अपना नाम

Harda News: बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर हो सकती है 3 वर्ष तक की जेल

हरदा : यदि किसी उपभोक्ता को मीटर, उसकी रीडिंग, बिलिंग या बिजली व्यवधान जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत काल सेंटर के फोन नंबर 1912 पर, उपाय एप एवं आनलाइन वेबसाइट https://portal.mpcz.in/web/ अथवा बिजली वितरण केन्द्र या जोन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण की माकूल व्यवस्था की गई है। उपभोक्ता शरारती तत्वों के बहकावे में आकर मीटर में तोड़फोड़ या उखाड़कर अन्यत्र स्थापित करने या सर्विस लाइन को नुकसान पहुंचाने का कृत्य करते हैं तो उनके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत कार्रवाही होगी। बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर 3 वर्ष तक का कारावास अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाओं से दण्डित करने का प्रावधान है।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रावधान है कि ‘अनुज्ञप्तिधारी या स्वामी की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाएगा या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है, चाहे वह कार्य लाभ या अभिलाभ के लिए किया गया हो या नहीं, तो इसे विद्युत लाइनों और सामग्री की चोरी का अपराध कहा जाएगा और वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

👇⭕हरदा की बड़ी खबरे👇

रहटगांव : सांप के काटने से जिस महिला की हुई थी मृत्यु उस जहरीले सांप को सर्प मित्र ने ढूंढ निकाला, तीन दिन से घर के अंदर ही था जहरीला हत्यारा सांप

हंडिया : घर के आंगन में सो रहे युवक पर धारदार हथियार चाकू से हमला FIR दर्ज !

- Install Android App -

Red Alert M.p/U.p : देश में 17 स्थानों पर पारा पहुंचा 48° पार, भोपाल, हरदा, इंदौर, बढ़ा लू का खतरा

Harda BIG news:फोरलेन छोटी हरदा में युवक के उपर प्राण घातक हमला, तीन बदमाशो पर धारा 307 का केस दर्ज

Sirali big news: 9 वर्षीय बालक की लाश मिली, नाले में डूबने से हुई मौत