Harda Big News : 2 करोड़ 77 लाख 5000 के चेक बाउंस हो चुके , जमीन विक्रेता ने प्रताप सिटी कालोनी के ऑफिस में जड़ा ताला, थाने पहुंचा मामला
Harda: प्रताप सिटी कालौनी फेस 1 के पार्टनर पंकज बाफना द्वारा सौरभ शर्मा एवं उसके परिवार को 2 करोड़ 77 लाख 5000 के चेक दिए थे। शर्मा, परिवार को दिए गए 2 करोड़ 77 लाख 5000 के चेक बाउंस हो चुके है, बायपास रोड हरदा पर जो प्रताप सिटी कॉलोनी बनाई जा रही है वह 6-45 एकड़ जमीन सौरभ शर्मा परिवार की थी, जमीन तो कालोनाइजर के द्वारा खरीद ली गई लेकिन शर्मा परिवार को निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया जो चेक दिए गए थे उनमें से अंतिम चेक भी बाउंस हो गया। उसके बाद सौरभ शर्मा ने प्रताप सिटी कॉलोनी के दफ्तर में ताला जड़ दिया, मामला पुलिस तक पहुंचा है.। देर शाम दोनो पक्षों को पुलिस ने समझाया वर्तमान में बाफना ब्रदर्स ने 31 दिसंबर तक का समय मांगा है।
प्रताप सीटी के पंकज बाफना के द्वारा धोखा धडी मामले में की ,सौरभ शर्मा ने जिला कलेक्टर को की थी शिकायत।
क्या है शिकायत आवेदन
श्रीमान कलेक्टर महोदय हरदा जिला हरदा
आवेदकगणः-1. श्रीमति शोभना शर्मा पत्ति स्वर्गीय राजेश शर्मा
2. सौरभ शर्मा पिता स्वर्गीय राजेश शर्मा दोनों निवासी श्रीराम मंदिर के पास गोलापुरा हरदा तहसील व जिला हरदा
विषयः- प्रताप सिटी कालोनी फेस-1 के पार्टनर पंकज बाफना द्वारा धोखाधड़ी से रजिस्ट्री कराने एवं प्रतिफल न देकर अवैध कालोनी बनाये जाने के संबंध में शिकायत
महोदयजी,
निवेदन है कि आवेदकगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नंबर 110/1/2 रकबा 3.1940 में से 2.788हे0 स्थित ग्राम खेडीमेंहमूदाबाद, प०ह०न० 09, हरदा तहसील हरदा, जिला हरदा की रही है। मेसर्स सांवरिया रियलीटीज हरदा के पार्टनर पंकज बाफना द्वारा आवेदकगण से प्रताप सिटी कोलानी निर्माण हेतु भूमि क्रय करने की अपेक्षा अनुसार आवेदकगण एवं पंकज बाफना से भूमि क्रय विक्रय करने का सौदा किया गया था। सौदा अनुसार मेसर्स सांवरिया रियलीटीज द्वारा पार्टनर पंकज बाफना द्वारा प्रश्नाधीन भूमि क्रय करने हेतु पंजीयन विक्रय कार्यालय कालेन 11/12/2020 निष्पादित कराया था। उक्त विक्रय पत्र के आवक – शाखा
निष्पादन के समय पंकज बाफना के द्वारा नगद राशि न देते हुये आवेदकगण के साथ घोखाधड़ी करने के दुरूददेश्य से नगद राशि के एवज में 18 चैक प्रथक-प्रथक राशि का भुगतान हेतु एक्सिस बैंक शाखा हरदा के एवं देना बैंक शाखा हरदा के प्रदान किये थे तथा आदेवगण को आश्वस्त किया था कि, चेक के मार्फत आवेदकगणों को राशि प्राप्त हो जावेगी किंतु चेक के मार्फत से राशि प्रदान करने हेतु पंकज बाफना द्वारा अपने खाते में पर्याप्त राशि जमा नही रखी है तथा उसके द्वारा प्रदत्त नौ चेक जो करीब राशि दो करोड़ के हैं अनादरित हो गये तथा विक्रय प्रतिफल की राशि आवेदकगणों को प्राप्त नही हो सकी है। इस कारण बिना प्रतिफल के किया गया विक्रय पत्र शून्य एवं निष्प्रभावी है तथा विक्रय पत्र में यह शर्त भी उल्लेखित की थी कि, क्रेता द्वारा दिये गये चैक डिसभार्नर होने पर रजिस्ट्री शून्य मानी जावेगी। इस कारण 09 चैक डिसआर्नर होने के कारण किया गया विक्रय पत्र शून्य एवं निष्प्रभावी हो गया है। इस कारण सांवरिया रियलीटीज पार्टनर पंकज बाफना को प्रश्नाधीन भूमि पर बनायी जा रही प्रताप सिटी कालोनी में किसी भी प्रकार का विकास करने, भूमि विक्रय करने एवं केतागणों द्वारा निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नही रह गया है। जिसके संबंध में आवेदकगण द्वारा न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय हरदा के न्यायालय में विक्रय पत्र शून्य किये जाने की घोषणा हेतु याद भी प्रस्तुत किया गया है। पंकज बाफना द्वारा आवेदकगण के साथ धोखाधड़ी की गई है तथा शून्य विक्रय पत्र के आधार पर शासन तथा पंजीयन कार्यालय हरदा, स्थानीय प्रशासन हरदा के साथ भी तथ्यों को छिपाते हुये विक्रय निर्माण आदि कार्य किया जा रहा है। इस कारण उचित जांच करते हुये । न देते हुये राशि के शाखा प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में सीधे सादे लोगों से किये जा रहे विक्रय पत्र का निष्पादन निर्माण कार्य रुकवाया जाकर कालोनी विकास की अनुमति निरस्त किया जाना आवश्यक है। तद हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है।अतः श्रीमान से निवेदन है कि, सांवरिया रियलीटीज द्वारा पार्टनर पंकज बाफना द्वारा विकसित प्रताप मिट्टी फेस 1 कालोनी के संबंध में उचित कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।
दिनांक 28/11/2023
आवेदकमण
सौरभ शर्मा
प्रतिलिपि-
1. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा
2. श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय नगर एवं ग्राम निवेश संचालनालय नगर ग्राम निवेश भोपाल एवं नर्मदापुरम