हरदा : कलेक्टर श्री आदित्य सिंह ने बताया कि मानसून की अवधि में 30 जून की मध्य रात्रि से 1 अक्टूबर 2024 तक सभी रेत खदानों से रेत खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। उन्होने बताया कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सस्टेनेबल सेंड माइनिंग मेनेजमेन्ट गाइडलाइन के पालन में ही यह प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। इस अवधि में रेत के खनन पर हरदा जिले में सख्त प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने खनिज अधिकारी के साथ-साथ जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रेत के उत्खनन पर सख्ती से प्रतिबंध लागू करें।
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