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Harda news: चाकू दिखाकर 15 वर्षीय नाबालिक का अपहरण फिर किया कई बार किया दुष्कर्म , हैवान आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

मकड़ाई समाचार हरदा। 15 वर्षीय नाबालिक का अपहरण फिर किया कई बार दुष्कर्म ,के आरोपी कमलेश मीणा निवासी ढोलगाव को विशेष न्यायधीश पाँक्सो दिनेश कुमार सिंग ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा तथा दुष्कर्म के कारण जन्मी बच्ची को उसकी शिक्षा हेतु एक लाख रूपये की राशि पीड़ित प्रतिकर योजना से शासन को देने का भी आदेश दिया।

विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया की पुलिस थाना सिराली के अपराध क्रमांक 22/09 दिनांक 28.02.2009 अंतर्गत धारा 363,366a,376(2)(n) आईपीसी तथा 5(i)/6 पाँक्सो एक्ट व 3(2)(v)एस सी/एस टी एक्ट के तहत दर्ज मामले मे आरोपी कमलेश मीणा पिता लक्ष्मीनारायण मीणा उम्र 31वर्ष निवासी ग्राम ढोलगाव थाना सिराली जिला हरदा ने सिराली थाना के अंतर्गत पीड़िता एक्स को जब वह नाले पर पानी लेने गई तो चाकू दिखाकर उसका अपहरण कर लिया और उसे ढोलगाव और चारुआ के जंगल मे ले जाकर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया और खिरकिया रेलवे स्टेशन से हैदराबाद ले गया।

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वहा से आरोपी ने उसकी बुआ के घर सिकंदराबाद ले गया वहा एक माह वहा पर भी उसके साथ दुष्कर्म किया इस बिच पीड़िता गर्भवती हो गई उसने 22.02.10 को बच्ची को जन्म दिया बाद मे पुलिस सात वर्ष बाद ने दिनांक 27.07.17 को पीड़िता को दस्तयाब कर उसकी माँ को सुपुर्द किया और पीड़िता के बयान पर मामले को जांच मे लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया और 2018 मे अंतिम प्रतिवेदन न्यायलय के समक्ष पेश किया l

न्यायलय मे अभियोजन द्वारा मामले के समर्थन मे साक्ष्य पेस की गई न्यायलय ने अभियोजन की बात को मानते हुए आरोपी को दोषी पाया और दिनांक.5.12.22 को विशेष न्यायधीश दिनेश कुमार सिंग ने आरोपी कमलेश मीणा को एस. सी./एस. टी. एक्ट की धारा 3(2)(v) मे आजीवन कारावास और 500 रु के अर्थ दंड से दण्डित किया इसी प्रकार 376(2)(n),366a,363आईपीसी मे क्रमशः 10-7और 3वर्ष का कारावास और क्रमशः 500-200-100 रु का अर्थ दंड तथा पाँक्सो एक्ट की धारा 5(i)/6 मे 10 वर्ष का कारावास और 500 रु के अर्थ दंड से दण्डित किया l न्यायलय ने आरोपी के दुष्कर्म के कारण जन्मी बच्ची के शिक्षा हेतु पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत शासन को आदेशित किया की एक लाख रूपये पीड़िता की बच्ची को दिए जाये शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुखराम बामने द्वारा की गई।