हरदा : कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग ने शासन के निर्देश अनुसार धार्मिक स्थलों एंव अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक यंत्रो लाउडस्पीकर, डी.जे. व सम्बोधन प्रणाली के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग नियंत्रण की कार्यवाही के लिये नोडल व सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होने जिले के सभी उडनदस्तों के लिये अपर कलेक्टर डॉ. नागाजुर्न बी. गौड़ा को नोडल अधिकारी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरदा को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत विभिन्न क्षेत्रों जैसे औद्योगिक, वाणिज्यिकक, रिहायसी व शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। उन्होने बताया कि औद्योगिक क्षेेत्र के लिये दिन के समय 75 डेसीबल तथा रातत के समय 70 डेसीबल ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है। इसके अलावा व्यवसायिक क्षेत्र के लिये दिन के समय 65 डेसीबल व रात के समय 55 डेसीबल, रिहायसी क्षेत्र के लिये दिन के समय 55 व रात केे समय 45 तथा शांत क्षेत्र के लिये दिन के समय 50 व रात के समय 40 डेेसीबल ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गई है।
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चौधरी मोहन गुर्जर मध्यप्रदेश के ह्र्दयस्थल हरदा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है | आप सतत 15 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी सेवायें देते आ रहे है। आपकी निष्पक्ष और निडर लेखनी को कई अवसरों पर सराहा गया है |