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Harda News: नगरीय निकायों में राजस्व वसूली के तहत अधिभार में छूट आचार संहिता लागू होने तक जारी रहेगी

हरदा : नगरीय निकायों में वित्तीय वर्ष 2023-24 की राजस्व वसूली अंतर्गत अधिभार में दी जा रही छूट आदर्श आचरण संहिता लागू होने तक जारी रहेगी। उपसचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल श्री आर.के. कार्तिकेय ने बताया कि 9 मार्च 2024 में आयोजित नेशनल लोक अदालत के लिए सम्पत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार में छूट प्रदान की गई थी। इसी अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व वसूली के तहत सम्पत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के मात्र अधिभार में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू होने तक छूट प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है।