हरदा: ग्राम पंचायत नजरपुरा में पूर्व सरपंच/ सचिव ने किया साढ़े 9 लाख का गड़बड़झाला, जिला पंचायत सीईओ ने कारण बताओ नोटिस किया जारी!
हरदा। जिले की ग्राम पंचायत नजरपुरा में पूर्व सरपंच व तात्कालीन सचिव के द्वारा वित्तीय अनियमिता कर शासन की राशि का दुरुपयोग का लाखो रुपए की बारे न्यारे किए है। मिली जानकारी के अनुसार मंगल भवन और सीसी रोड में नियम विरुद्ध तरीके से मूल्यांकन से अधिक राशि निकालकर अमानत में ख़यानत का काम किया गया। इस मामले की शिकायत मिलने पर जिला पंचायत द्वारा जांच करवाई गई।जांच में लगभग साढ़े 9 लाख रुपए की राशि का आहरण ज्यादा कर। राशि का गोलमाल किया गया।
इस मामले में जिला पंचायत सीईओ हरदा ने पूर्व सरपंच श्रीमती द्वारका बाई और सत्यनारायण गौर, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत नजरपुरा को कारण बताओ नोटिस जारी कर उक्त राशि के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। लेकिन दिनांक 11/11/2024को दोनो उपस्थित नहीं हुए।
जिला पंचायत द्वारा दूसरी बार 12 दिसंबर को जिला पंचायत में दोनों को उपस्थित होने के आदेश दिए है।
उपस्थित नहीं होने की दशा में एकापक्षीय कार्यवाही होगी।
मालूम हो कि लाखो रुपए का गड़बड़ झाला करने वाले सचिव सत्यनारायण गौर दो दो पंचायतों का वित्तीय प्रभार संभाले हुए है। ग्राम पंचायत फ़ुलड़ी और दुधकच्छ में भी कई शिकायतो सामने आई थी। यहां पर भी निर्माण कार्यों की जांच होना चाहिए।
कारण बताओं सूचना पत्र ::
जिला पंचायत हरदा मध्यप्रदेश
प्रति,
1. श्रीमती द्वारका बाई, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत नजरपुरा
2. श्री सत्यनारायण गौर, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत नजरपुरा
द्वारा:- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत टिमरनी
विषयः- पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत जांच में प्राप्त वित्तीय अनियमिता की वसूली के निर्धारण की कार्यवाही विषयक।
संदर्भः-कार्यालयीन पत्र कमांक 7377 दिनांक 08.11.2024
विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा ग्राम पंचायत नजगरपुरा में वर्ष 2018-19 में मंगल भवन बाउन्ड्रीवाल सहित राशि रूपये 20.00 लाख के विरूद्ध निर्माण कार्य पर राशि रूपये 2413676/- अनाधिकृत रूप से आहरण की गई है तथा निर्माण कार्य का मूल्यांकन उपरांत 470000/- एवं अधिक आहरित राशि रूपये 413676 इस प्रकार कुल राशि 883676/- वसूली एवं मंगल भवन पहुंच मार्ग सीसी स्वीकृत राशि रूपये 338000/- में से निर्माण कार्य के अंतिम मूल्यांकन अनुसार राशि रूपये 261442/- शेष राशि रूपये 50803/- अनाधिकृत रूप से आहरण होना बताया गया है। इस प्रकार कुल राशि रूपये 934479/- (नौ लाख चौतीस हजार चार सौ उन्यासी रूपये) की म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 समानुपातिक रूप से वसूली की कार्यवाही के संबंध में दिनांक 12.11.2024 को सुनवाई नियत की गई थी, किन्तु आप अनुपस्थित रहे।
आपका यह कृत्य म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आता है। आपके द्वारा शासकीय राशि रूपये 934479/- (नौ लाख चौतीस हजार चार सौ उन्यासी रूपये) का दुरूपयोग / वित्तीय अनियमित्ता प्रथम दृष्ट्या पाया गया है। क्यो न आपके उक्त कृत्य के लिए म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत वित्तीय अनियमित्ता की वसूली का निर्धारण (आरआरसी) की कार्यवाही की जाए ?
अतः उक्त संबंध में दिनांक 12/12/24 समय दोपहर 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कार्यालय में उपस्थित होकर उक्त वित्तीय अनियमित्ता के संबंध में अपना लिखित जबाब प्रस्तुत करें। जवाब प्रस्तुत न करने एवं अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।