ब्रेकिंग
रहटगांव : सच में पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते है। कागजों में 11 साल पहले जो मर गया। उसे पुलिस ने जिंद... हंडिया : घरों तथा पांडालों में विराजे गणपति बप्पा,, गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंजी धार्मिक न... हरदा न्यूज: 2 अलग-अलग मामलों में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये एसपी ने किया इनाम घोषित! कलारीपट्टू जिला स्तरीय प्रतियोगिता में डिजिटल स्कूल ने गाड़ा कामयाबी का झंडा। JNVST Admission Form 2025: कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि नजदीक, जल्द करें आवेदन Manjhi Ladki Bahin Yojana List 2024: महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए और मुफ्त 3 एलपीजी सिलिंडर घोर कलयुग : जमीन के टुकड़ों के लालच में भाई ने भाई के साथ की गद्दारी! फर्जी हस्ताक्षर कर बेटे के नाम... Harda: रामभरोस मुंडेल विधायक प्रतिनिधि नियुक्त,समर्थको ने दी बधाई। हरदा:आबकारी विभाग हरदा की अवैध मदिरा के विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही में 06 प्रकरण दर्ज  66600 रुपए क... विनेश फोगाट को कांग्रेस ने बनाया अपना उम्मीदवार, पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व ...

Kheti kisani ! उपभोक्ता आयोग का आदेश: 8 किसानों को मिलेंगी 10 लाख रू. फसल बीमा राशि

बैतूल बैतूल जिला के भैंसदेही, मुलताई तहसील के अंतर्गत ग्राम मासोद, टेमझीरा-अ व चिचोली ढाना के 8 किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रूपये की बीमा राशि मिलेगी। इन किसानों को पूर्व में यह राशि नहीं मिल पाई थी, अब उपभोक्ता आयोग के मान० अध्यक्ष / न्यायाधीश श्री विजयकुमार पाण्डेय व मान० सदस्य श्री चन्द्रशेखर माकोड़े के आदेश के आदेश के बाद यह राशि किसानों को ब्याज सहित मिलेगी।

- Install Android App -

एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि भैंसदेही तहसील के ग्राम चिचोलीढाना के किसाल हरीश आ० भूरू किराड़ की 10.00 हेक्टे. की बीमा राशि बैंक द्वारा पोर्टल पर एन्ट्री नहीं करने के कारण नहीं मिली थी। इसी प्रकार मुलताई तहसील के ग्राम टेमझीरा-अ के किसान पर्वतराव आ० धन्नु को सहकारी बैंक द्वारा प.ह.नं. बदल देने के कारण बीमा राशि नहीं मिली तथा ग्राम मासोद के अन्य 6 किसानों को पटवारी द्वारा गलत सर्वे रिपोर्ट देने के कारण बीमा राशि नहीं मिली थी।

आयोग द्वारा दिये गये आदेश के बाद चिचोलीढाना के किसान हरीश किराड़ को 183368 / रू, टेमझीरा-अ के पर्वतराव को 171244/रु, भैंसदेही तहसील के ग्राम मासोद की किसान कमलाबाई शुक्ला को 128292/रू, माणिकराव सावंगे को 43402/रू, राधिका नावंगे को 43402/रु, हितेश आ० रविन्द्रकुमार को 96182 / रू, रमेश नरवरे को 148210/रू तथा झनेन्द्र आ. शिवदीन झाडे को 77055 / रू बीमा राशि के मिलेंगे। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय की राशि भी सम्मिलित है। 30 दिन के अन्दर पैमेन्ट नहीं करने पर परिवाद प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।