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लखपति ने गरीब बनकर आवासीय पट्टे में लगवाया टॉवर : महिला सरपंच ने कलेक्टर को की शिकायत, पंचायत की आपत्ति , ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी दंबगई के साथ टावर हो गया खड़ा, अधिकारी जांच करने तक नहीं पहुंचे!

हरदा। उक्त शीर्षक पढ़कर आप हैरान हो गए होगे। लेकिन ये सच है। गांव में कुछ लोग गरीब बनकर अधिकारियों की जी हुजूरी कर नियम विरुद्ध कार्य करवाते है। लेकिन दुर्भाग्य कहे कि ग्राम पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि सरपंच और ग्राम की सभा में लिए गए प्रस्ताव को भी अधिकारी नहीं मानते। ऐसा ही एक मामला हरदा जिले के ग्राम महेंद्र गांव में सामने आया जहा महिला सरपंच के हक अधिकारों को जिला प्रशासन के अधिकारी मानने को सुनने को तैयार नहीं। महिला सरपंच छायाबाई गौर ने लिखित शिकायत आपत्ति और ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के साथ जिला कलेक्टर एसडीएम तहसीलदार सभी को शिकायत की लेकिन न तो शिकायत को किसी अधिकारी ने गंभीरता से सुना और नहीं मौके पर कोई अधिकारी जांच करने पहुंचा।

मकड़ाई एक्सप्रेस से चर्चा में महिला सरपंच ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा को प्रदेश के मुखिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को सशक्त आत्म निर्भर बनाने की बात करते है। कहने को तो ग्राम का प्रधान सरपंच को चुना जाता है। लेकिन अधिकारी सरपंच और ग्राम सभा के प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं।

ऐसे हालात में एक महिला सरपंच को पद पर बिठाने और गांव की जिम्मेदारी देने का उद्देश्य क्या है। संविधान में जब ग्राम सभा को सबसे अहम माना गया है ।

तो फिर ये अधिकारी उसको क्यों नहीं मानते।

महिला सरपंच ने कहा कि गांव में बिना परमिशन गांव के एक व्यक्ति ने टावर खड़ा कर दिया। जबकि नियमानुसार आवासीय बस्ती से दूर। और निजी भूमि में जहा किसी को कोई आपत्ति न हो ऐसे स्थान पर उसको लगवाना चाहिए। गांव के एक व्यक्ति ने अधिकारियों की साठगांठ से टावर खड़ा कर दिया।

जबकि ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत ने इसका विरोध किया। लेकिन किसी भी अधिकारी ने नहीं सुना। और नहीं कोई देखने आया।

महिला सरपंच ने कहा कि अभी जनपद पंचायत खिरकिया सरपंच संघ के अध्यक्ष को शिकायत की है। अगर उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मुख्यमंत्री के पास जाकर अपनी बात रखेंगे।

 

 

क्या है शिकायत पत्र।

श्रीमान कलेक्टर महोदय

जनसुनवाई शिविर केन्द्र हरदा जिला हरदा

विषय-अवैधानिक रूप से लगाये जा रहे टॉवर की अनुमति समाप्त की जाये एवं टॉवर लगाने से रोका जाने बाबत ।

आवेदक- संरपच ग्राम पंचायत महेन्द्रगांव श्रीमति छायागौर पति संदीप गौर निवासी ग्राम महेन्द्रगांव तहसील सिराली जिला हरदा म०प्र०

अनावेदक-1 इन्डस टॉबर लिमिटेड इन्दौर म०प्र० पता- 4 फ्लोर मेट्रो टॉवर आगरा-बाम्बे रोड स्कीम नंबर 54 विजयनगर इन्दौर

-2 नंदकिशोर पिता जगदीश निकुम आयु वयस्क निवासी ग्राम महेन्द्रगांव तहसील सिराली जिला हरदा म०प्र०

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महोदयजी,

आवेदक की ओर से निम्नानुासर निवेदन है –

यह कि, आवेदक ग्राम पंचायत महेन्द्रगांव की सरपंच होकर स्थानीय निवासी है। तथा वर्तमान मे ग्राम पंचायत का कार्यभार संचालन करती आ रही है। विगत दिनो ग्राम महेन्द्रगांव मे यह जानकारी प्राप्त हुई कि अनावेदक क्रमांक 01 व 02 द्वारा आपसी सहमति से ऑनलाईन आप श्रीमान के माध्यम से टील Till) अनुमति प्राप्त की है। जो कि दिनांक 12/11/2024 को जारी की गई है जो अनावेदक क 01 एवं 02 के बीच बनी आपसी सहमति के आधार पर प्रायवेट संपत्ति दर्ज कर अनुमति प्रदान की गई है।

 जिसका लायसेंस नंबर 145/2007 है। जानकारी होने के उपरांत आसपास के रहवासी एवं ग्रामीण जन द्वारा लिखित मे आपत्ति दर्ज की गई है कि जहां उक्त टावर लगाया जा रहा है वह पूर्णतः रहवासी क्षेत्र है तथा घनी आबादी बसी हुई है।

 उनके स्वास्थ एवं अन्य परेशानियो को दृष्टिगत रखते हुये उक्त टॉवर को ना लगाने का निवेदन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जांच कराये जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि जो टॉवर जिस भूमि पर स्थापित किया जा रहा है उक्त भूखण्ड कमाक भूखण्ड मालिक अनावेदक कमाक 02 नंदकिशोर पिता जगदीश निकुम निवासी महेन्द्रगांव की आबादी पटटा वाले स्थान पर लगाया जा रहा है जो कि अनावेदक कमाक 01 को म०प्र०शासन के द्वारा मकान बनाने हेतु उपरोक्त भूमि पटटे पर प्रदान की गई है। उक्त भूखण्ड का व्यवसायिक उपयोग का नही है किन्तु अनावेदक क 01 के द्वारा अनावेदक क 02 से मिलीभगत कर उक्त आबादी भूखण्ड का बिना डायवर्सन कराये अपने निजी लाभ को प्राप्त करने हेतु एवं उसका फायदा उठाने के लिये टॉवर लगाकर अनुचित लाभ कमाना चाहता है। उक्त ग्राम पंचाचत महेन्द्रगांव की बिना अनुमति से टॉवर को ग्राम महेन्द्रगांव मे लगाया जा रहा है।

 जबकि पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराये जा रहे कार्य हेतु उसकी अनुमति अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवयश्क है जो कि विधि के अनुरूप है। किन्तु अनावेदकगण के द्वारा ऐसी कोई भी अनुमति

ग्राम पंचायत महेन्द्रगांव से प्राप्त नही की गई है और अवैधानिक रूप से टॉवर ग्राम महेन्द्रगांव मे प्रायवेट आबादी वाले भूखण्ड पर जो कि मकान हेतु दिया गया था पर व्यवसायिक उपयोग की भूमि बताकर निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत महेन्द्रगांव के द्वारा ग्राम सभा की बैठक मे उपस्थित सदस्यो द्वारा यह सर्व समम्ती से निर्णय लिा गया कि नई आबादी पटटे की भूमि पर टॉवर निर्माण नही किया जाये।

 जिसपर सभी की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया है। यदि उक्त टॉवर को लगाया गया तो जनमानस पर उसका विपरित प्रभाव पडेगा, तथा उक्त टॉवर शासन के द्वारा प्रदत्त रहवास हेतु पटटे को व्यवसायिक मद मे मनमाने तरीके से बताया जाकर टावर लगवाया जा रहा है जो कि पूर्णतः अवैधानिक कृत्य है जिसे रोके जाने हेतु यह आवेदन पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर जनहित मे अनावेदकगण के द्वारा किये जा रहे अवैध टॉवर निर्माण को तत्काल निर्माण करने से रोके जाने

के आदेश करने की कृपा करे। यही निवेदन है।