‘‘कानूनी रूप से जानकार बन, सशक्त बनें युवा‘‘
हरदा : म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में मंगलवार को शासकीय उत्कृष्ट उ.मा. विद्यालय हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चन्द्रशेखर राठौर ने शिविर में उपस्थित विद्यालय के छात्र/छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, बच्चों से संबंधित विभिन्न कानून जैसे किशोर न्याय बालकों की देख-रेख और संरक्षण अधिनियम 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं
विनियम) अधिनियम 1986, पीड़ित प्रतिकर योजना, नालसा (डॉन) योजना 2025, एनडीपीएस एक्ट, 1985, नशे के दुष्परिणाम, तथा शिक्षा के अधिकार एवं महत्व के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही छात्र/छात्राओं को नशे की लत से दूर रहने तथा नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी सौरभ कुमार दुबे ने उपस्थित छात्र/छात्राओं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवा) योजना 2024, दहेज प्रतिषेध कानून, साइबर फ्रॉड से बचाव के उपाय, चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 के बारे में जानकारी दी।
साथ ही बताया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा या अन्य विधिक सेवा संस्थान में उपस्थित होकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर, 15100 पर कॉल कर, विधिक सहायता/सलाह आसानी से प्राप्त कर सकता है। शिविर में, विद्यालय के शिक्षकगण, छात्र/छात्राएं तथा पैरालीगल वालेंटियर ज्योति राजपूत एवं शैफाली घावरी उपस्थित रहे।

