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Pan Aadhaar Link 2024: इन लोगो को नही करना पड़ेगा अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक, सरकार ने जारी किए निर्देश

भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी सूचना के अनुसार सरकार ने पैन कार्डधारी सभी नागरिकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया था। इसके लिए सरकार द्वारा डेडलाइन जारी की गई थी। सरकार द्वारा बताई गई अंतिम तिथि तक जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर लिया है। एवं जो लोग अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाए हैं उन सभी के लिए भारत सरकार ने फिर से एक नई सूचना जारी की है। दरअसल पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेनदेन के लिए किया जाता है। हम जब भी कोई बैंक के जरिए पैसों का आदान प्रदान करते हैं तब हमें पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। इसी तरह आधार कार्ड भी एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है। हम आधार कार्ड का इस्तेमाल सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं के लिए करते हैं। भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है ऐसे में सरकार ने इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सरकार ने एक तारीख तय की थी, और उस तारीख में सभी नागरिकों को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना था। परंतु जिन लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, अब उन सभी लोगों के लिए भी सरकार ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि देश में कुछ लोग हैं जिनको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सरकार द्वारा किन नागरिकों को आधार पर लिंक करने से छूट दी गई है।

इन लोगो को मिली छूट –

भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी की गई सूचना के अनुसार देश के कुछ लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ लोग हैं जिन्हें अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी नही है। अगर हम उनकी बात करें तो सरकार द्वारा बताया गया है कि देश के 80 साल से अधिक उम्र के नागरिक इसके अलावा आयकर अधिनियम के अनुसार निवासी या फिर जिनके पास भारत देश की नागरिकता मौजूद नहीं है उन्हें भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आवश्यकता नहीं होगी।

लिंक नहीं करने पर होगा पैन कार्ड बंद –

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अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर क्या होगा। तो चलिए आज हम आपको बताते है की पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर क्या होता है।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, फिर इसके बाद आप अपने पैन नंबर के जरिए किसी भी प्रकार की लेनदेन नही कर सकते है। इसके अलावा आप अपनी पैन कार्ड को किसी भी प्रकार के दस्तावेज के रूप में भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने पैन कार्ड के जरिए हर साल आईटीआर (ITR) फाइल करते हैं, तो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होने की स्थिति में आप अपना ITR भी फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर आप बैंक में 50000 से अधिक राशि का लेनदेन करते हैं, तो इस पर भी बैंक रोक लगा देगी और आप बिना पैन कार्ड के 50000 से अधिक का लेनदेन भी नहीं कर पाएंगे।

ऐसे करना होगा बंद पैन कार्ड को फिर से शुरू –

अगर भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आपका पैन कार्ड को भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है क्योंकि आपने अपने पैन कार्ड को अंतिम तिथि से पहले आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था तो अब आप इसको फिर से डीएक्टिवेट कर सकते हैं इसके लिए आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और अपने पैन कार्ड को पूरा एक्टिवेट करने के लिए इस वेबसाइट पर आपको ₹1000 की राशि का भुगतान करना होगा प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका पैन नंबर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा और सभी कामों में आप अपनी पैन कार्ड का फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके लिए आपको ₹1000 का भुगतान करके अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आवश्यकता होगी।