ब्रेकिंग
हरदा: बरसात में करंट से बचने के लिये विद्युत वितरण कंपनी ने एडवायजरी जारी की तेज़ आंधी में पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त — नगर पालिका से शीघ्र कार्रवाई की मांग Aaj ka rashifal: आज दिनांक 18 मई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है। आपके भाग्य के सितारे Harda Sirali: रिश्वतखोर पटवारी को 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा , वर्ष 2017 में किसान से नामांतरण... दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिरी 3 की मौत ! हवा आँधी बारिश से हुआ हादसा हरदा: रेत एवं गिट्टी के अवैध भण्डारण में प्रयुक्त 2 ट्रेक्टर ट्राली जप्त मेडिकल स्टोर से दाढ़ दर्द की गोली मांगी, दुकानदार ने धोखे से दे दी सल्फास की गोली महिला की हुई मौत हरदा: चना, मसूर व सरसों उपार्जन के लिये 21 मई से पूर्व स्लॉट बुक कराएं हरदा: चोरों के हौसले बुलंद अज्ञात चोरों ने पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टरो को बनाया निशाना ! दो पल्स... Youtuber ज्योति मल्होत्रा सहित 6 गिरफ्तार: पाकिस्तान के लिए लगा जासूसी का आरोप

Big News : अभिभावकों को राहत तीन साल तक नही बढ़ेगी स्कूलों की फीस

सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिसमें तीन साल तक स्कूलों की फीस नही बढ़ाई जायेगी। छात्र अभिभावक अपनी पसंद की दुकान से शिक्षण सामग्री किसी भी दुकान से खरीदी जा सकती।

मकड़ाई एक्सप्रेस 24 राजस्थान : स्कूली बच्चों को सरकार ने बड़ी राहत दी फिलहाल  तीन साल तक स्कूलों की फीस नहीं बढ़ेगी। कही से भी खरीद सकते शिक्षण सामग्री । सरकार ने अभिभावाकां राहत देते हुए सभी कहा है कि अभिभावक और छात्र स्कूल की शिक्षण सामग्री किसी भी दुकान से खरीद सकते है इसके लिए कोई बंदिश नही लगाई। स्कूल शिक्षा विभाग ने नयी गाइड लाइन जारी की है जो प्राइवेट और निजी सभी स्कूलों के लिए हैं ।

स्कूल मे फीस कमेटी तय करेगी –

कमेटी से अप्रूव की गई फीस से ज्यादा लेना अवैध होगा अगर कोई स्कूल ज्यादा फीस लेगा तो कार्रवाई कि जायेगी। अतिरिक्त फीस लौटानी पड़ सकती है। कमेटी जो फीस तय करेगी वो 3 साल तक रहेगी। विभाग ने गाइडलाइन जारी की है जो करीब 40 हजार प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगीण्

- Install Android App -

शिक्षा विभाग की गाइडलाइन –

  1. स्कूलों में पेरेंट्स.टीचर्स मीटिंग का आयोजन हो, स्कूल स्तरीय फीस कमेटी का गठन हो पोर्टल पर उनके नाम पता और फोन नंबर अवश्य हो।
  2. स्कूल स्तरीय फीस कमेटी की ओर से अनुमोदित फीस को पीडीएफ बनाकर पोर्टल पर देना होगा।
  3. अनुमोदित फीस के अलावा किसी तरह का शुल्क वसूलना फीस एक्ट के खिलाफ है |
  4. स्कूल स्तरीय फीस कमेटी से निर्धारित फीस तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए होगी। प्राइवेट स्कूल जिस बोर्ड के उनकी किताबों का चयन करेंगे। जिसका नोटिस बोर्ड और पोर्टल पर जानकारी देनी होगी।
  5. प्राइवेट स्कूलों में पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, जूते, टाई, बेल्ट जैसे सामान की बिक्री के लिए शिक्षा विभाग की गाइडलाइन का शत प्रतिशत पालन होना चाहिए ।
  6. प्राइवेट स्कूलों में विशेष योग्यजन ;दिव्यांग और फीमेल संबधित नियमों का शत प्रतिशत पालन होना चाहिएण्स्टू
  7. डेंट्स पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की शिकायतों की त्वरित सुनवाई दोषियो पर कार्रवाई हो।
  8. प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स.टीचर्स मीटिंग में छात्रों की समस्याओं पर भी चर्चा की जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को बताना होगा
  9. शिक्षा विभाग की गाइडलाइन और सभी सूचनाओं को स्कूल को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा और वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

MP News: आदिवासी विधवा महिला से नाम बदलकर पहले दोस्ती फिर शादी, अब धर्म परिवर्तन का बना रहा दबाब