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उच्चदाब कनेक्शन बंद होने के बाद सुरक्षा निधि की वापसी अब ऑनलाइन,उपभोक्ताओं को नहीं लगाना पड़ेगा कार्यालयों के चक्कर

हरदा : मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने उच्चदाब विद्युत कनेक्शन के स्थायी विच्छेदन के बाद सुरक्षा निधि अथवा अस्थायी अग्रिम मद में बची राशि की वापसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है।

इससे पात्र उपभोक्ताओं को राशि वापसी के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार उपभोक्ता स्मार्ट बिजली पोर्टल अथवा कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ओटीपी आधारित लॉगिन के माध्यम से होगी।

ऐसे मिलेगी जमा राशि

उपभोक्ता को ऑनलाइन आवेदन के दौरानअपने उपभोक्ता विवरण का सत्यापन करना होगा।लागू रिफंड श्रेणी का चयन कर बैंक खाते का विवरण दर्ज करना होगा।कैंसिल चेक, पहचान/पैन प्रमाण, हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र एवं शपथ-पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद उपभोक्ता को एप्लिकेशन आईडी एवं एक्नालेजमेन्ट प्राप्त होगा।संबंधित आवेदन अधीक्षण अभियंता कार्यालय को ऑनलाइन उपलब्ध होगा।

अधिकतम 3 दिन में दस्तावेज की जांच

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कंपनी के निर्देश के अनुसार यदि उपभोक्ता द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज अधूरे, कम या त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, तो संबंधित अधीक्षण अभियंता कार्यालय द्वारा पोर्टल पर आवश्यक आपत्ति/उत्तर दर्ज किया जाएगा। दस्तावेज पूर्ण होने के बाद संबंधित कार्यालय द्वारा अधिकतम 3 दिवस के भीतर उपभोक्ता के विवरण एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आवश्यक टिप्पणियों सहित प्रकरण केंद्रीय बिलिंग प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा।

बैंक खाते का भी होगा सत्यापन

केंद्रीय बिलिंग प्रकोष्ठ द्वारा उपभोक्ता के बैंक विवरण एवं संबंधित वित्तीय अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ईआरपी प्रणाली में सुरक्षा निधि/अस्थायी अग्रिम राशि की इनवाइस प्रिव्यू रिपोर्ट तैयार कर पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इसके आधार पर मुख्य वित्तीय अधिकारी कार्यालय द्वारा बैंक खाते में राशि वापस करने की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सुविधा

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा निधि अथवा अस्थायी अग्रिम मद में शेष राशि की वापसी के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन माध्यम से दिए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कंपनी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता द्वारा दस्तावेजों की पूर्ति अथवा संशोधन किए जाने के बाद प्रकरण पर अधिकतम तीन दिवस के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए, ताकि पात्र उपभोक्ताओं को उनकी जमा राशि जल्द वापस मिल सके।

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की इस व्यवस्था से विशेष रूप से उन उच्चदाब उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी, जिनका विद्युत कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित हो चुका है और उनकी सुरक्षा निधि अथवा अस्थायी अग्रिम राशि में कोई शेष रकम जमा है।