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बिना अनुमति भूमि उपयोग पर एसडीएम की सख्ती: ₹20.87 लाख जुर्माना, 7 बकायादारों की संपत्ति कुर्क होगी

केके यदुवंशी पत्रकार 

सिवनी मालवा।कलेक्टर नर्मदापुरम के निर्देश पर भू-राजस्व वसूली और अवैध भूमि उपयोग रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजय राय के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली।

12 मामलों में ₹20.87 लाख का अर्थदंड 

अभियान के तहत बिना सक्षम अनुमति के कृषि भूमि का व्यावसायिक या अन्य गैर-कृषि उपयोग करने वाले भूमिस्वामियों पर मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 59 के तहत कार्रवाई की गई। कुल 12 मामलों में ₹20,87,866 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

कार्रवाई का असर तुरंत दिखा। ग्राम भरलाय और बरहानपुरा के 5 भूमिस्वामियों ने नोटिस मिलने के बाद ₹1,95,210 की बकाया राशि शासकीय खजाने में जमा करा दी।

 

7 बड़े बकायादारों पर कुर्की के आदेश

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बार-बार नोटिस के बाद भी अर्थदंड जमा न करने वाले 7 बड़े बकायादारों के खिलाफ एसडीएम न्यायालय ने सख्त कदम उठाया है। इनकी चल एवं अचल संपत्ति कुर्क करने के साथ ही राजस्व अभिलेखों में अर्थदंड की प्रविष्टि दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं।

 

बनापुरा के 5 लोग टॉप बकायादारों में शामिल

बकायादारों की सूची में बनापुरा के नाम सबसे ऊपर हैं। इसमें बलराम गौर पर ₹6,37,830*, पदमकांत विजयशंकर पर ₹3,45,990, श्रीमती श्रद्धा गौर पर ₹3,43,710 श्रीमती सरोज पर *₹2,36,265* और कैलाश अग्रवाल पर ₹70,395* का बकाया है। इसके अलावा शाहबाज, बराखड़कला *₹2,24,621* और श्रीमती कृष्णाबाई कुशवाहा, चौकीहरवंश पर *₹33,845* बकाया है।

 

अभियान लगातार जारी रहेगा: एसडीएम

एसडीएम विजय राय ने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि नगरीय और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिना अनुमति कृषि भूमि पर भवन या अन्य निर्माण करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

 

प्रशासन ने सभी भूमिस्वामियों से अपील की है कि वे नियमानुसार कृषि भूमि का डायवर्जन कराएं और देय भू-राजस्व समय पर जमा करें। ऐसा न करने पर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।