jhankar
ब्रेकिंग
जेल रोड पर खुले गड्ढे बने जानलेवा, सोमवार को घुटने भर पानी में छिपा गड्ढा , व्यापारियों ने जताई हादस... मध्यप्रदेश पर्यटन क्विज-2026 के लिए ऑनलाइन पंजीयन 25 जुलाई 2026 तक,विद्यार्थियों को जानने को मिलेगी ... दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण 13 जुलाई से चेक बाउंस के प्रकरणों निराकरण हेतु 18 जुलाई और 21 नवंबर को होगी विशेष लोक अदालत जल मग्न होने वाली पुलियाओं पर बेरिकेड एवं सुरक्षा इंतजाम रखे जाएं - कलेक्टर कोर्ट के फैसले पर भड़काऊ पोस्ट करना पड़ा भारी पुलिस ने 2 आरोपी दबोचे  हरदा : भारतीय किसान संघ का मूंग खरीदी को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी रहा जारी। Harda mp: 100% मूंग खरीदी की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन; आंदोलन की द... 6 जुलाई 2026 सोमवार को मप्र की खास खबरें मकडा़ई एक्सप्रेस 24 के साथ (*MakdaiExpress24 MP TOP 20*) 6 जुलाई 2026, सोमवार को देश-दुनिया की 20 खास खबरें मकडा़ई एक्सप्रेस 24 के साथ (Makdaiexpress24 NEWS-...

चेक बाउंस के प्रकरणों निराकरण हेतु 18 जुलाई और 21 नवंबर को होगी विशेष लोक अदालत

हरदा : कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, म.प्र. हाईकोर्ट और संरक्षक-प्रमुख, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 18 जुलाई और 21 नवम्बर को धारा-138 परक्राम्य लिखित अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881) के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

इस विशेष लोक अदालत में चेक अनादरण (चेक बाउंस) से संबंधित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर शीघ्र एवं सरल तरीके से निराकरण किया जावेगा। पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया में लगने वाले समय और अनावश्यक व्यय से राहत मिलेगी तथा आपसी सहमति से विवाद का स्थायी समाधान प्राप्त होगा।

- Install Android App -

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा ने संबंधित पक्षकारों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों और वित्तीय संस्थानों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्रकरणों का आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण कराएं तथा लोक अदालत का लाभ उठाएं। विशेष लोक अदालतों के संचालन से संबंधित सभी गतिविधियों के समन्वय, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिला मुख्यालय हरदा में पदस्थ न्यायिक अधिकारी श्री जयदीप सिंह, विशेष न्यायाधीश को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

विशेष लोक अदालत की तैयारियों एवं ऐसे मामलों की पहचान करने के संबंध में न्यायिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई है। प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय, हरदा पर दो एवं तहसील न्यायालय टिमरनी व खिरकिया हेतु एक-एक लोक अदालत खण्डपीठ गठित की गई है।

न्यायालय द्वारा पक्षकारों के मध्य सुलह-प्रयास किये जाने हेतु नोटिस जारी किए जा रहे है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित न्यायालय या कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते है।