मकड़ाई समाचार हरदा। जिले के सिराली थाना क्षेत्र के नहार जंगल मे विद्युत चोरी के एक मामले में एक आरोपी युवक को माननीय न्यायालय ने गुरुवार को 2 साल की सजा सुनाई। लोक अभियोजक प्रवीण सोनी ने बताया कि फरियादी रामदीन पिता आधारसिंह सोनकर , आयु 53 वर्ष, निवासी रामपुरा सिराली ने सिराली थाने में की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह विद्युत विभाग सिराली वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाला सोनपुरा 33 / 11 के.व्ही . उपकेंद्र के 11 के.व्ही . फीडर पर सहायक लाईनमेन के पद पर पदस्थ था। वह दिनांक 27 फरवरी .2016 के दोपहर 2 बजे करीब ग्राम खुदिया में राजस्व वसूली का काम कर रहा था। तभी उसे ग्राम मोरतलाई के सोमलाल गोंड ने मोबाईल पर बताया कि स्कूल के पास के ट्रांसफार्मर को खोलकर नहारजंगल का इकबाल मुसलमान उसकी कोर ठीक करने ले जाने का कहकर उक्त कोर निकालकर ले जा रहा है। तब वह उक्त सूचना पर जल्दी से मोरतलाई गया और ट्रांसफार्मर को जाकर देखा तो उसकी कोर उसमें नहीं थी एवं उसने चवल के घर के पास वाले ट्रांसफार्मर को भी जाकर देखा तो उसकी कोर भी उसमें नहीं थी।
जिसे इकबाल चोरी कर ले गया था। दोनों की कीमत करीब तीस हजार रूपये है। लाइनमैन द्वारा, उक्त बात सिराली आकर उसने विभाग के प्रदीप मंगरोलिया एवं नीलेश देशमुख को बताया था। इकबाल को तलाश करने पर नहीं मिलने पर उसने प्रदीप एवं नीलेश के साथ थाना आकर प्रदर्श पी -1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियुक्त के विरुद्ध अभियोगपत्र क. 58 / 2016 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
उक्त मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार दक्षणी द्वारा गुरुवार को आरोपी को 2 साल का कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अति ० लोक अभियोजक प्रवीण सोनी ने की। श्री सोनी द्वारा न्यायाधीश के समक्ष अपना पक्ष रखते हुये कहा कि समाज में बढ़ते हुए विद्युत सामग्री की चोरी की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए व आरोपी के द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता को और उससे समाज और विद्युत विभाग पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को कठोरतम दंड से दंडित किए जाने का निवेदन किया गया था।
अतः आरोपी इकबाल को धारा 136 विद्युत अधिनियम 2003 के आरोप में 2 वर्ष का साधारण कारावास और 1,000 / रूपये ( एक हजार रूपये ) के जुर्माने से दंडित किया गया है। आरोपी के द्वारा जुर्माना राशि जमा न करने के व्यतिक्रम में दो माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतना होगा।