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हंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती: नर्मदा तट के पास दुकानों में पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन पर ₹200 से ₹1000 जुर्माना, दुकान भी होगी सील

हरदा / पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जनपद पंचायत हरदा ने हंडिया क्षेत्र के नर्मदा तट के पास की दुकानों में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत हरदा द्वारा जारी आदेश 9 जुलाई 2026 से प्रभावी हो गया है। जारी आदेश अनुसार हंडिया घाट से लगे सभी दुकानों में सभी प्रकार की प्लास्टिक व पॉलीथीन कैरी बैग (हैंडल वाले और बिना हैंडल वाले) तथा एकल उपयोग प्लास्टिक का सामान जैसे प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ थर्माकोल से बनी सजावटी और खान-पान की सामग्री के क्रय, विक्रय, भंडारण, वितरण और उपयोग पर रोक रहेगी।

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जारी आदेश अनुसार पहली बार उल्लंघन करने पर 200 रुपये का आर्थिक दंड, दूसरी बार उल्लंघन पर 500 रुपये का आर्थिक दंड तथा तीसरी बार या बार-बार उल्लंघन पर 1000 रुपये जुर्माना तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सील करने या लायसेंस निरस्त करने कार्यवाही की जाएगी। आदेश में सभी ग्रामीणों और व्यापारियों से अपील की गई है कि वे पॉलीथीन की जगह कपड़े, जूट या कागज के थैलों का उपयोग करें। यह आदेश भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत तथा ग्राम पंचायत की साधारण सभा 14 अप्रैल 2026 में पारित प्रस्ताव के अनुपालन में जारी किया गया है।