ब्रेकिंग
हरदा: बरसात में करंट से बचने के लिये विद्युत वितरण कंपनी ने एडवायजरी जारी की तेज़ आंधी में पेड़ गिरने से मकान क्षतिग्रस्त — नगर पालिका से शीघ्र कार्रवाई की मांग Aaj ka rashifal: आज दिनांक 18 मई 2025 का राशिफल, जानिए आज क्या कहते है। आपके भाग्य के सितारे Harda Sirali: रिश्वतखोर पटवारी को 4-4 साल के सश्रम कारावास की सजा , वर्ष 2017 में किसान से नामांतरण... दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिरी 3 की मौत ! हवा आँधी बारिश से हुआ हादसा हरदा: रेत एवं गिट्टी के अवैध भण्डारण में प्रयुक्त 2 ट्रेक्टर ट्राली जप्त मेडिकल स्टोर से दाढ़ दर्द की गोली मांगी, दुकानदार ने धोखे से दे दी सल्फास की गोली महिला की हुई मौत हरदा: चना, मसूर व सरसों उपार्जन के लिये 21 मई से पूर्व स्लॉट बुक कराएं हरदा: चोरों के हौसले बुलंद अज्ञात चोरों ने पुलिस लाइन में सरकारी क्वार्टरो को बनाया निशाना ! दो पल्स... Youtuber ज्योति मल्होत्रा सहित 6 गिरफ्तार: पाकिस्तान के लिए लगा जासूसी का आरोप

उत्‍तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी करार, 12 नवंबर को होगी सजा पर सुनवाई

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत तीन को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। जबकि इसी मामले में गायत्री का गनर और पीआरओ समेत चार साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिए गए हैं। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में मार्च, 2017 में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने उनके अलावा दो अन्य अभियुक्त आशीष शुक्ला व अशोक तिवारी को भी दोषी करार दिया है। गायत्री के गनर रहे चंद्रपाल, पीआरओ रूपेश्वर उर्फ रूपेश व एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के बेटे विकास वर्मा तथा अमरेंद्र सिह उर्फ पिटू के खिलाफ कोर्ट ने साक्ष्य नहीं पाया और उन्हें बरी कर दिया गया। बुधवार को अदालत के समक्ष गायत्री समेत सभी अभियुक्त जेल से आकर उपस्थित थे। विशेष जज ने मंगलवार को गायत्री समेत तीनों अभियुक्तों को आइपीसी की धारा 376 डी व पाक्सो एक्ट की धारा 5जी/6 के तहत दोषी पाया। IPC की धारा के तहत उम्र कैद, जबकि पाक्सो की धारा के तहत मृत्युदंड की सजा का भी प्रविधान है। सजा के बिंदु पर 12 नवंबर को सुनवाई होगी।

- Install Android App -

18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति व अन्य छह अभियुक्तों के खिलाफ थाना गौतमपल्ली में सामूहिक दुष्कर्म, जानमाल की धमकी व पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की अर्जी पर दिया था। पीड़िता ने गायत्री प्रजापति व उनके साथियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी दुष्कर्म का आरोप लगाया था। गायत्री समेत सभी अभियुक्तों को मार्च 2017 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।