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उपभोक्ता आयोग हरदा का आदेश बीमा कंपनी व बैंक द्वारा दी जायेगी 7 किसानों की फसल बीमा राशि

हरदा – प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाईड लाईन का उल्लंघन करते हुए बैंकों द्वारा किसानों के पह०न० बदलने से ग्राम बारंगा जटपुरामाल, गोपालपुरा, डगांवाशंकर व कुकरावद के 7 किसानों को फसल बीमा राशि नहीं मिली थी। उपभोक्त आयोग के आदेश के बाद इन किसानों को बीमा कंपनी व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से फसल बीमा राशि का भुगतान किया जावेगा। यह आदेश आयोग के मान० अध्यक्ष / न्यायाधीश श्री जे.पी. सिंह व मान० सदस्य विभा पाण्डेय दिया गया है।

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एडवोकेट दिनेश यादव ने बताया कि बीमा योजना की गाईड लाईन के अनुसार किसानों के राजस्व दस्तावेज बैंकों के पास बंधक होते है, इनकी जानकारी बैंकों को केन्द्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज कराना होता है। सिर्फ प्रीमियम राशि काट लेने से किसानों की फसलों का बीमा नहीं होता है। बैंकों द्वारा किसानों के वास्तविक प0ह0नं0 बदलने या पोर्टल पर एन्ट्री दर्ज नहीं करने से किसान फसल बीमा राशि पाने से वंचित हो जाते है।

उपभोक्ता आयोग में शिकायत करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक हरदा द्वारा ग्रात डगांवाशंकर के किसान कांताप्रसाद तंवर को 80000/ रू. कुकरावद के कमलेश टाले को 49000 / रू. इसी प्रकार भारतीय स्टेट बैंक हरदा व खिरकिया द्वारा ग्राम गोपालपुरा के राधेश्याम रामलाल गुर्जर को 192000 / रू. नहालखेड़ा के सीताराम विश्नोई को 34500 / रू. गोपालपुरा के हरीराम श्रीवास को 85000/ रू. जटपुरामाल के रामचन्द्र गुर्जर को 28500 रू व ग्राम बारंगा के अनीस रामकृष्ण विश्नोई को 77000 / रू. बैंक व बीमा कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से दिये जाऐंगे। इस राशि में मानसिक संत्रास व वाद व्यय राशि भी संलग्न है 1 माह में भुगतान नहीं करने पर 6 प्रतिशत ब्याज भी देना पड़ेगा।