मकडाई समाचार हरदा। जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती शशीकला चन्द्रा के कुशल मार्गदर्शन में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इस माह भी कोरोना काल में सोशल डिस्टेसिंग एवं शासन की अन्य गाइड लाईन का पालन करते हुए 26 सितम्बर को स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध सचिव एवं अपर जिला न्यायाधीश श्री के.एस. शाक्य द्वारा बताया गया कि 26 सितम्बर को जिला न्यायालय में ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आपराधिक शमनीय प्रकरण, एन.आई.एक्ट की धारा 138, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, विद्युत संबंधी प्रकरण, वैवाहिक विवाद इत्यादि के प्रक्ररण प्रस्तुत किए जायेंगे। स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत हेतु जिला न्यायालय हरदा में श्री काशीनाथ सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय हरदा तथा श्री अरूण श्रीवास्तव, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश हरदा एवं श्री राकेश जमरा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 हरदा व श्री अभिषेक नागराज, न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील खिरकिया जिला हरदा में स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का आयोजन हेतु कुल 04 खण्डपीठे गठित की गई है।
आम जनता से अपील है कि अपने-अपने राजीनामा योग्य प्रकरण ऑनलाईन स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत में निराकृत कराकर स्थाई एवं निरंतर लोक अदालत का लाभ उठायें।

