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राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 :  चुनाव में भड़काऊ प्रचार पर प्रशासन सख्त, सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर

जानिए कब होंगे चुनाव और अधिसूचना की तारीख

मकडाई एक्सप्रेस 24 जयपुर । राजस्थान में पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 3 अक्टूबर 2026 को चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया।

अधिसूचना तारीख – 8 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को जारी होगी। नामांकन की प्रक्रिया भी इसी दिन से शुरू होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव की प्रक्रिया 28 नवंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी। आचार संहिता लागू हो गई है।

कब-कब होगी वोटिंग – 4 चरणों में चुनाव

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए:

– पहला चरण – 23 अक्टूबर 2026

– दूसरा चरण – 29 अक्टूबर 2026

– तीसरा चरण – 4 नवंबर 2026

– चौथा चरण – 14 नवंबर 2026

मतगणना 20 नवंबर को होगी।

पंच और सरपंच के लिए:

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– पहला चरण – 25 अक्टूबर को 3672 ग्राम पंचायतों में

– दूसरा चरण – 31 अक्टूबर को 3626 पंचायतों में

– तीसरा चरण – 6 नवंबर (धनतेरस) को 3605 पंचायतों में

– चौथा चरण – 16 नवंबर को 3500 पंचायतों में

मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसी दिन मतगणना भी होगी।

कुल 14,403 ग्राम पंचायतों, 457 पंचायत समितियों और 41 जिला परिषदों में चुनाव होंगे। 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे।

*भड़काऊ प्रचार पर प्रशासन की नकेल शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने सख्त गाइडलाइन जारी की है।

सोशल मीडिया पर रोक- फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब पर धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष, नफरती नारे और फर्जी वीडियो फैलाया तो कड़ी कार्रवाई होगी। सभी जिलों में 24×7 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन भी अपने ग्रुप की पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा।

निजी जीवन पर टिप्पणी बैन- किसी उम्मीदवार के निजी जीवन पर टिप्पणी, जोशीले और भड़काऊ भाषणों पर पूरी तरह रोक रहेगी।

पोस्टर-बैनर के नियम– सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, होर्डिंग, बैनर चिपकाना पूरी तरह बैन है। निजी संपत्ति पर भी बिना लिखित अनुमति के प्रचार नहीं कर सकते। बिना अनुमति जुलूस निकालने पर भी FIR होगी।

लाउडस्पीकर  प्रचार के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति लेनी होगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक रहेगी।